ITR Filing
आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ी, लेकिन नहीं मिलेगी ब्याज में राहत, देखें नियम
आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ गई है, लेकिन करदाताओं को ब्याज में कोई राहत नहीं। 15 सितंबर तक टैक्स जमा करने से 234A के तहत ब्याज नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि नई तारीख तक रिटर्न और टैक्स दोनों को समय पर क्लियर करना जरूरी है।
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