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क्या आप पहली बार अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने जा रहे हैं? यदि हां, तो ध्यान दीजिए, आपके पास बहुत कम समय है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) 15 सितंबर 2025 तय की है।
पहले यह तारीख 31 जुलाई थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया। ऐसे में अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करने की तैयारी करें। लेकिन, यदि आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ITR फाइल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) पर खुद को रजिस्टर करना होगा। thesootr पर जानें रजिस्टर करना क्यों जरूरी है और इसे कैसे करना है...
ITR Filing 2025: रजिस्ट्रेशन क्यों है जरूरी?
पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय सबसे पहली और अहम बात यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आप न तो अपना ITR दाखिल कर सकते हैं और न ही रिफंड क्लेम कर सकते हैं। सरकार ने इसे आसान बना दिया है और अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत ही सरल हो गई है। आपको बस अपने वैलिड PAN (Permanent Account Number) से पंजीकरण करना होगा और फिर टैक्स से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठाना होगा।
E-filing portal पर रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स
चिंता की कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बेहद सरल है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी-
वैलिड और एक्टिव PAN कार्ड (valid and active PAN card)
मोबाइल नंबर (Mobile Number)
ईमेल आईडी (Email ID)
ध्यान रखें, हर पैन कार्ड के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करना होता है।
E-filing portalपर रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रियास्टेप 1: सबसे पहले, आयकर विभाग का ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) खोलें और होमपेज पर ‘Register’ बटन पर क्लिक करें। |
सभी के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल क्यों है खास?
ई-फाइलिंग पोर्टल न केवल आपको ITR भरने की सुविधा देता है, बल्कि आपको कई अन्य टैक्स संबंधित सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। जैसे-
टैक्स भुगतान की जानकारी (Tax Payment Information)
रिफंड स्टेटस (Refund Status)
नोटिस का जवाब देना (Respond to Notices)
पुरानी फाइलिंग का रिकॉर्ड चेक करना (Check Previous Filing Records)
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समय का ध्यान नहीं दिया तो लगेगी पेनाल्टी
आप 15 सितंबर के बाद भी आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद देर से फाइलिंग पर पेनाल्टी लग सकती है और कुछ मामलों में नोटिस भी भेजा जा सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि डेडलाइन से पहले अपना ITR फाइल कर लें ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।
जानें कितनी लगती है पेनाल्टी?
यदि आप 15 सितंबर 2025 के बाद आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं, तो आपको पेनाल्टी का सामना करना पड़ सकता है। पेनाल्टी आपकी आय के आधार पर निर्धारित होती है। यदि आपकी आय 5 लाख रुपए से कम है, तो 1000 रुपए और यदि आय 5 लाख रुपए से अधिक है, तो 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही, बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी देना होगा। इसलिए, बेहतर होगा कि समय से पहले ITR फाइल करें ताकि पेनाल्टी और ब्याज से बचा जा सके।
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