आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ी, लेकिन नहीं मिलेगी ब्याज में राहत, देखें नियम

आयकर रिटर्न की तारीख बढ़ गई है, लेकिन करदाताओं को ब्याज में कोई राहत नहीं। 15 सितंबर तक टैक्स जमा करने से 234A के तहत ब्याज नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि नई तारीख तक रिटर्न और टैक्स दोनों को समय पर क्लियर करना जरूरी है।

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Jitendra Shrivastava
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वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न  ( ITR Filing ) की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। यह बदलाव उन करदाताओं के लिए है जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य नहीं है। इसमें वेतनभोगी (Salaried Employees), पेंशनभोगी (Pensioners) और एनआरआई शामिल हैं। यह तारीख बढ़ाने से सवाल उठता है कि क्या स्व-मूल्यांकन कर (Self-Assessment Tax) की समय-सीमा भी बढ़ी है।

क्या ब्याज में राहत मिलेगी? 

सीए तरुण गर्ग के अनुसार, यदि करदाता 15 सितंबर तक आईटीआर और टैक्स दोनों दाखिल करता है, तो धारा 234A (Section 234A) के तहत ब्याज नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि नई तिथि तक रिटर्न और टैक्स दोनों को समय पर क्लियर करना जरूरी है। हालांकि, विशेषज्ञ शुभम जैन ने चेतावनी दी कि आयकर विभाग ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया है। फिर भी, 15 सितंबर तक टैक्स और रिटर्न जमा करने पर ब्याज की संभावना नहीं है, बशर्ते टैक्स समय पर जमा किया गया हो।

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एडवांस टैक्स का धोखा

हालांकि, रिटर्न की तारीख बढ़ी है, यह भ्रम भी है कि एडवांस टैक्स (Advance Tax) के नियमों में भी ढील दी जाएगी। विशेषज्ञ तरुण मदान के अनुसार, यदि करदाता ने एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरा या कम भरा है, तो उसे 234B (Section 234B) और 234C (Section 234C) के तहत 1% मासिक ब्याज देना होगा। इसका मतलब यह है कि एडवांस टैक्स के भुगतान में कोई ढील नहीं दी गई है।

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करदाताओं के लिए महत्वपूर्ण बातें...

  • आईटीआर की नई तिथि: 15 सितंबर 2025।
  • स्व-मूल्यांकन कर की समय-सीमा में कोई बदलाव नहीं।
  • 234A के तहत ब्याज से बचने के लिए 15 सितंबर तक रिटर्न और टैक्स दोनों दाखिल करें।
  • एडवांस टैक्स न भरने पर 234B/234C के तहत ब्याज लगेगा।
  • आयकर विभाग के पोर्टल पर त्रुटियों से बचने के लिए सही मूल्यांकन करें।

FAQ- खबर के सामान्य प्रश्न

क्या 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने पर ब्याज में छूट मिलेगी?
हाँ, अगर आप 15 सितंबर 2025 तक आयकर रिटर्न और टैक्स दोनों दाखिल करते हैं, तो आपको धारा 234A के तहत ब्याज नहीं लगेगा, बशर्ते टैक्स समय पर भरा गया हो।
अगर मैंने एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरा तो क्या होगा?
अगर आपने एडवांस टैक्स समय पर नहीं भरा या कम भरा है, तो आपको धारा 234B और 234C के तहत 1% मासिक ब्याज देना होगा। रिटर्न की तिथि बढ़ने से इसमें कोई राहत नहीं मिलेगी।

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