अब सोना-चांदी बेचने वालों का रिकॉर्ड जरूरी, सराफा व्यापारियों को एसपी का सख्त आदेश

बढ़ते सोना-चांदी की चोरी और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आदेश जारी किया है। अब सभी सराफा व्यवसायियों को सोना-चांदी की खरीद-बिक्री का पूरा विवरण लिखित रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा।

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Harrison Masih
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बढ़ते सोना-चांदी की चोरी और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक ने एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब सभी सराफा व्यवसायियों को सोना-चांदी की खरीद-बिक्री का पूरा विवरण लिखित रिकॉर्ड में रखना अनिवार्य होगा। यह आदेश जांजगीर-चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने जारी किया है। 

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अब हर लेन-देन का रखना होगा पूरा हिसाब

पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किए गए विशेष फॉर्मेट में प्रत्येक लेन-देन से संबंधित निम्न जानकारी दर्ज करना अनिवार्य होगा:

खरीदार/विक्रेता का नाम और पता

संपर्क नंबर और आधार कार्ड नंबर

वस्तु का प्रकार, वजन और अनुमानित मूल्य

लेन-देन की तिथि और समय

अन्य आवश्यक विवरण (यदि कोई हो)

इस फॉर्मेट को प्रत्येक सराफा व्यापारी को नियमित रूप से भरना होगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस या प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

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चोरी के मामलों में व्यापारियों की भूमिका पर पुलिस की नजर

एसपी विजय पांडेय ने कहा कि "हमने कई मामलों में देखा है कि चोरी के आभूषण स्थानीय सराफा बाजार में खपाए जाते हैं। जांच के दौरान व्यापारियों से पारदर्शी जानकारी नहीं मिलती, जिससे केस सुलझाने में देरी होती है।"

इसीलिए अब इस प्रक्रिया को दस्तावेजों के माध्यम से संगठित और जवाबदेह बनाया जा रहा है। इस नए आदेश के तहत न सिर्फ पुलिस की जांच प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि अपराधियों तक पहुंचना भी आसान होगा।

व्यापारियों ने किया समर्थन

इस आदेश को लेकर जिले के सराफा व्यापारी संगठनों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। व्यापारियों का कहना है कि यह कदम उनकी भी सुरक्षा के लिए फायदेमंद है और इससे बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी।

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एक स्थानीय सराफा व्यापारी ने कहा "अगर रिकॉर्ड सही रहेगा तो हम भी झूठे आरोपों से बच पाएंगे और पुलिस को भी असली अपराधियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।"

जांजगीर-चांपा पुलिस की यह पहल अपराध नियंत्रण की दिशा में एक सशक्त कदम है। एसपी विजय पांडेय द्वारा उठाया गया यह कदम न केवल सोना-चांदी की चोरी पर लगाम लगाएगा, बल्कि व्यवसायियों और पुलिस के बीच पारदर्शिता भी बढ़ाएगा।

यह आदेश भविष्य में अन्य जिलों के लिए भी एक मॉडल गाइडलाइन बन सकता है। यदि इसकी प्रभावशीलता साबित होती है, तो राज्य स्तर पर भी इसे लागू करने की संभावना बन सकती है।

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