कल (24 जून) से 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत ( loksabha first session ) होने वाली है। इसमें सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे ( new MPs oath )। इस बार लोकसभा चुनाव में दो ऐसे सदस्य भी चुनकर आए हैं, जो जेल में बंद है। ऐसे में जानिए जेल में बंद सांसद कैसे शपथ ले सकते हैं।
जेल से चुनाव जीतने वाले सांसद
18वीं लोकसभा में दो सांसद जेल में रहते हुए चुनावों में जीत दर्ज करके आए हैं।
अमृतपाल सिंह ( खडूर साहिब सीट)
अमृतपाल सिंह ( amritpal singh ) पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए उसने कांग्रेस के कुलबीर सिंह को 1.9 लाख वोटों से हराया था। अमृतपाल सिंह पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप है। वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है।
राशिद इंजीनियर ( बारामूला सीट )
राशिद इंजीनियर ( rashid engineer ) जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद चुनकर आया है। उसने उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा मतों से हराया है। राशिद इंजीनियर पर टेरर फंडिंग के आरोप हैं। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
राशिद इंजिनियर और अमृतपाल सिंह दोनों को ही अभी तक संसद में शपथ लेने के लिए जमानत नहीं मिली है।
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जेल में बंद सांसद कैसे लेते हैं शपथ ?
भारत के संविधान में जेल में बंद सांसदों की शपथ ग्रहण करवाने का प्रावधान है। चुनाव जीतकर आए प्रतिनिधि जमानत या पैरोल पर बाहर आकर बतौर सांसद शपथ ले सकते हैं।
इसके लिए संसद सचिवालय को पहले से जेल प्रशासन को सूचना देनी होती है। शपथ लेने के बाद, उन्हें फिर से जेल में जाना होता है। साथ ही उन्हें लोकसभा स्पीकर को लिखित में सदन की कार्यवाही में शामिल न हो पाने की जानकारी देनी होती है।
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