Kejrival हाजिर हो! ED ने अब तक 8 समन भेजे, अब अदालत में होंगे पेश
Jitendra Shrivastava | Mar 07, 2024, 17:10 IST
केजरीवाल को अब अदालत में हाजिर होने का आदेश।
दिल्ली के सीएम केजरीवाल नेपहले 5 समन की नाफरमानी के संबंध में अदालत ने 17 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि, 12 मार्च के बाद हाजिर होने का आश्वासन दिया था। अब पहले उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है।
NEWDELHI. दिल्ली के मुख्यमंत्री (Chief Minister) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejrival) ईडी (ED) के सामने पेश होने से पहले अदालत में पेश होंगे। दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा है। माना जा रहा है कि इस पेशी में केजरीवाल बताएंगे कि वह अदालत के आदेशों के बावजूद ईडी में पेश क्यों नहीं हुए।
प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) दिल्ली सरकार में हुए करोड़ों के शराब घोटाले की जांच कर रहा है। जांच के तहत सरकार के दो मंत्री जेल में बंद हैं तो एक सांसद भी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। ईडी को शक है कि करोड़ों रुपये के घोटाले में अरविंद केजरीवाल भी लिप्त हैं, इसलिए वह उनसे पूछताछ के लिए उन्हें लगातार समन भेज रही है। आठ समन की अवहेलना करने पर ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। कोर्ट का यह आदेश केजरीवाल के लिए शॉकिंग माना जा रहा है, क्योंकि वह ईडी के 8 समन जारी होने के बावजूद एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं।
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आज ईडी ने कोर्ट में जज के आगे जानकारी दी कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर वह केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। उन्हें इसके लिए 8 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वह हाजिर ही नहीं हो रहे हैं। ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में ही पेश होने के आदेश जारी किए। गौरतलब है कि पहले पांच समन की नाफरमानी के संबंध में अदालत ने पिछले दिनों सीएम को समन कर 17 फरवरी को अपने सामने हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि केजरीवाल ने तब बजट सत्र जारी होने के आधार पर अदालत से व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी और 12 मार्च के बाद हाजिर होने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने पहले उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि ईडी ने सीआरपीसी की धारा 190(1)(ए) के तहत लिखित शिकायत दी थी और मुख्यमंत्री पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के सेक्शन 50 के तहत उसके समन के अनुपालन में विफल रहने का आरोप लगाया। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जोहेब हुसैन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही से जुड़े। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने संक्षेप में दलीलें सुनी और केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का समन भेजा। दूसरी ओर केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी के तेवर भी आक्रामक हैं। उनका कहना है कि बीजेपी नेता उन पर पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। नेता कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुम्हारे ऊपर लगे सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रखेंगे।
Arvind Kejrival पर 8 समन की अवहेलना का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) दिल्ली सरकार में हुए करोड़ों के शराब घोटाले की जांच कर रहा है। जांच के तहत सरकार के दो मंत्री जेल में बंद हैं तो एक सांसद भी जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं। ईडी को शक है कि करोड़ों रुपये के घोटाले में अरविंद केजरीवाल भी लिप्त हैं, इसलिए वह उनसे पूछताछ के लिए उन्हें लगातार समन भेज रही है। आठ समन की अवहेलना करने पर ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में अर्जी दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। कोर्ट का यह आदेश केजरीवाल के लिए शॉकिंग माना जा रहा है, क्योंकि वह ईडी के 8 समन जारी होने के बावजूद एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे हैं।
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मामला पहले भी पहुंच चुका है अदालत में
आज ईडी ने कोर्ट में जज के आगे जानकारी दी कि दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर वह केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। उन्हें इसके लिए 8 समन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन वह हाजिर ही नहीं हो रहे हैं। ईडी के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में ही पेश होने के आदेश जारी किए। गौरतलब है कि पहले पांच समन की नाफरमानी के संबंध में अदालत ने पिछले दिनों सीएम को समन कर 17 फरवरी को अपने सामने हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि केजरीवाल ने तब बजट सत्र जारी होने के आधार पर अदालत से व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी और 12 मार्च के बाद हाजिर होने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने पहले उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश जारी कर दिया है।
केजरीवाल के बीजेपी पर आरोप
गौरतलब है कि ईडी ने सीआरपीसी की धारा 190(1)(ए) के तहत लिखित शिकायत दी थी और मुख्यमंत्री पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के सेक्शन 50 के तहत उसके समन के अनुपालन में विफल रहने का आरोप लगाया। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जोहेब हुसैन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही से जुड़े। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने संक्षेप में दलीलें सुनी और केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का समन भेजा। दूसरी ओर केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी के तेवर भी आक्रामक हैं। उनका कहना है कि बीजेपी नेता उन पर पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। नेता कहते हैं कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, तुम्हारे ऊपर लगे सारे केस वापस ले लिए जाएंगे। लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रखेंगे।
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