दिल्ली हाईकोर्ट आज यानी 21 मई को शराब घोटाले के संबंध में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Manish Sisodia ) की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुनाएगा। हाईकोर्ट ( High Court ) की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ शाम 5 बजे दोनों जमानत याचिकाओं पर आदेश सुना सकती हैं। आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट ने 14 मई को आप नेता सीबीआई और ईडी की तरफ से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
ED ने AAP को बनाया आरोपी
बहस के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि वह दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में अगली अभियोजन शिकायत ( चार्जशीट ) में आम आदमी पार्टी ( आप ) को आरोपी बनाएगी। 17 मई को ईडी ने धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया है। सिसोदिया के लिए जमानत की मांग करते हुए उनके वकील ने कहा था कि ईडी और सीबीआई अभी भी धनशोधन एवं भ्रष्टाचार मामले में लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। मुकदमे के जल्द समापन का कोई सवाल ही नहीं है।
ईडी और सीबीआई ने किया जमानत याचिका का विरोध
ईडी और सीबीआई दोनों ने इस आधार पर सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध किया है कि मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया में देरी करने के लिए आरोपियों द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। विशेष अदालत ने वर्ष 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में क्रमशः सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
क्या है एजेंसियों के आरोप ?
जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को अवैध लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च, 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की, लेकिन अंत में इसे रद्द कर दिया थी।
खबर अपडेट हो रही है
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
- सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें
- द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें