मेहुल चोकसी-PNB घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने पीड़ितों (बैंकों) को 125 करोड़ रुपए की संपत्ति लौटा दी है। जानकारी के मुताबिक, इसमें मुंबई में फ्लैट और गोदाम समेत अन्य संपत्तियां शामिल हैं। दरअसल, मुंबई के ईडी विभाग ने इन संपत्तियों को गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप दिया है।
बाकि संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया
बैंकों द्वारा दायर आवेदन के आधार पर मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने मेहुल चोकसी मामले (पीएनबी धोखाधड़ी मामले) में ईडी द्वारा कुर्क या जब्त की गई 2565.90 करोड़ रुपए की संपत्तियों के मोनिटाइजेशन की अनुमति दी थी। जारी आदेश के अनुसार, संपत्तियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 125 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियां मेसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के परिसमापक को सौंप दी गई हैं। इनमें मुंबई स्थित फ्लैट और सीप्ज मुंबई में स्थित दो कारखाने/गोदाम शामिल हैं। शेष संपत्तियों की वापसी की प्रक्रिया भी जारी है।
आपको बता दें कि ये सभी संपत्तियां उनके असली मालिकों और इस मामले में दायर याचिकाकर्ताओं को दी जाएंगी। इस मामले में ईडी ने कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। उस पर पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक से करोड़ों की धोखाधड़ी कर विदेश भागने का आरोप है।
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2565 करोड़ रुपए की संपत्तियों के मोनिटाइजेशन को मंजूरी
ईडी के मुताबिक आरोपी मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप का प्रमोटर है और उसकी तलाश अभी भी जारी है। इसके अलावा मुंबई कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी 2,565 करोड़ रुपए की संपत्ति के मोनिटाइजेशन को मंजूरी दे दी है। इस मामले में ईडी चोकसी की गीतांजलि जेम्स लिमिटेड (जीजीएल), गिली इंडिया लिमिटेड, नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड (एनबीएल) और नक्षत्र वर्ल्ड लिमिटेड (एनडब्ल्यूएल) समेत कई कंपनियों और संपत्तियों की जांच कर रही है।
पीएनबी को लगाया 6097.63 करोड़ का चूना
हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी ने 2014 से 2017 के बीच पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कई हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। उस पर अकेले पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। इस मामले की जांच में ईडी ने देशभर में 136 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर 597.75 करोड़ रुपए की कीमती संपत्ति और अन्य सामान जब्त किया था।
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