AAP सांसद स्वाति मालीवाल केस में बिभव कुमार को झटका , कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार को झटका लगा है। तीस हजारी कोर्ट ने बिभव कुमार को राहत देने से इनकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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Vikram Jain
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New Delhi AAP MP Swati Maliwal assault case Vibhav Kumar
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NEW DELHI. आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी बिभव कुमार को कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। उन्होंने तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी ने राहत देने से इनकार कर दिया। बिभव ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रहीं। 

दलीलें सुनकर रो पड़ीं स्वाति

कोर्ट में सुनवाई के दौरान बिभव के वकील हरिहरन ने आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं। वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे, जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह FIR पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है। इन दलीलों को सुनने के बाद स्वाति मालिवाल कोर्ट रूम में ही रो पड़ीं।

बिभव की जमानत से मुझे और मेरे परिवार को खतरा

स्वाति ने बताया कि बिभव कोई आम आदमी नहीं है, वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो मुझे खतरा होगा। स्वाति मालीवाल ने कोर्ट को बताया कि मेरा बयान दर्ज करने के बाद APP नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस  की। मुझे बीजेपी का एजेंट कहा गया। उनके पास एक बड़ी ट्रोल मशीनरी है, उन्होंने मशीनरी को पंप किया है। आरोपी को पार्टी के नेता ही मुंबई ले गए। अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा होगा।

न्यायिक हिरासत में हैं विभव कुमार

बता दें कि बिभव कुमार पर दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास पर सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला करने का आरोप है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट के एक आदेश बाद बिभव कुमार को 24 मई को चार दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। विभव कुमार फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

क्या मामला है?

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार पर आरोप है कि उन्होंने 13 मई को सीएम आवास में स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी और मारपीट की है। स्वाति की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने विभव को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की मानें तो बिभव ने मुंबई जाकर अपना फोन फॉर्मेट किया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की भी आशंका है। 

स्वाति मालीवाल के आरोप

सांसद मालीवाल के वोंग के मुताबिक सीएम आवास पर बिभव कुमार उनकी तरफ चिल्लाते हुए आए, धमकी दी और उन्हें कथित रूप से गालियां भी दीं। उन्होंने आरोप लगाया था, बिभव ने "क्रूरतापूर्वक हमला किया", उन्हें घसीटा गया और सेंटर टेबल पर उनका सिर पटक दिया गया।

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जांच में सहयोग नहीं कर रहे कुमार : पुलिस

इधर दिल्ली पुलिस ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का मामला एक गंभीर मामला है, जहां क्रूर रूप से किया गया हमला घातक हो सकता था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह एक बहुत ही गंभीर मामला है जहां एक सार्वजनिक हस्ती, संसद सदस्य पर बेरहमी से हमला किया गया, जो घातक हो सकता था। सवालों के बावजूद आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है।

बिभव कुमार को मोबाइल डेटा रिकवरी के लिए पिछले हफ्ते मुंबई ले जाया गया था, जहां कथित रूप से उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया था। पुलिस को संदेह है कि बिभव कुमार ने मोबाइल डेटा किसी शख्स को ट्रांसफर करने के बाद फोन को फॉर्मेट किया होगा। हालांकि, पुलिस ने विभव कुमार का मोबाइल, लैपटॉप, केजरीवाल के घर के सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है।

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