NEW DELHI. पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा एक फिर विवादों में घिर गईं हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा पर अशोभनीय टिप्पणी सांसद महुआ मोइत्रा को भारी पड़ गई है। मामले में दिल्ली पुलिस ने नए आपराधिक कानून के तहत महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है।
NCW चीफ पर अशोभनीय टिप्पणी का मामला
महुआ मोइत्रा ने राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा को लेकर सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। जिसके खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोरा को पत्र लिखा था।
नए कानून के तहत दर्ज की FIR
महिला आयोग ने रेखा शर्मा पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ शुक्रवार को शिकायत दर्ज की थी। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने टीएमसी सांसद के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की है। टीएमसी सांसद पर नए क्रिमिनल कानून की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया गया है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए सत्संग हादसे के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा पीड़ितों से मिलने पहुंची थीं। इस मामले को लेकर सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि था वे अपने बॉस का पायजामा पकड़ने में व्यस्त हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख महुआ ने एक्स पोस्ट डिलीट कर दिया। महुआ ने उस पोस्ट में एक फोटो भी शेयर की थी जिसमें NCW चेयरपर्सन की पीछे एक व्यक्ति छाता लेकर चल रहा था।
बीजेपी और आयोग ने जताई नाराजगी
अशोभनीय टिप्पणी के मामले में बीजेपी ने टीएमसी सांसद की आलोचना की थी और उनकी पार्टी से उनको निष्कासित करने की मांग की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी का संज्ञान लिया था और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था, कि ये अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और एक महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। जिसे आयोग ने पाया कि उनकी टिप्पणी भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 के अंतर्गत आती है।
नए कानून के तहत केस हुआ दर्ज
दिल्ली पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कथित पोस्ट ने धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत अपराध किया है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए और इसकी प्रारंभिक जांच के बाद, पीएस स्पेशल में धारा 79, बीएनएस-2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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