पेटीएम बैंक में अब 15 मार्च तक जमा कर सकेंगे पैसे, वॉलेट भी चलेगा

यदि आप पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो 15 मार्च के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति दी गई है। 15 मार्च के बाद भी इस अकाउंट से पैसों की निकासी कर सकते हैं। देश-दुनिया

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Jitendra Shrivastava
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पेटीएम बैंक में अब 15 मार्च तक जमा कर सकेंगे पैसे।

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BHOPAL. RBI ने एक आदेश जारी किया है इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक (Paytm Bank) में ट्रांजैक्शंस की डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 16 फरवरी को एक सर्कुलर जारी किया है। इससे पहले 31 जनवरी को जारी सर्कुलर में RBI ने कहा था कि 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया जा सकेगा। इस बैंक के जरिए वॉलेट, प्रीपेड सर्विसेज, फास्टैग और दूसरी सर्विसेज में पैसा नहीं डाला जा सकेगा।

पेटीएम बैंक में 15 मार्च के बाद जमा नहीं होंगे पैसे

अगर कोई पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में रिफंड का इंतजार कर रहा है तो 15 मार्च 2024 के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति दी गई है। साथ ही आप 15 मार्च के बाद भी इस अकाउंट से पैसों की निकासी कर सकते हैं। वॉलेट में जमा रकम का भी इस्‍तेमाल किया जा सकता है। RBI ने कहा कि अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है तो 15 मार्च तक जमा रकम पर इसका इस्‍तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, 15 मार्च के बाद इसमें जमा की अनुमति नहीं दी जाएगी। बची हुई रकम का ही उपयोग किया जा सकता है।

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ग्राहकों के लिए बढ़ाया गया है समय

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत पेटीएम की पेरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे। आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्त दिया जा रहा है।  

31 जनवरी को RBI ने लगाया था बैन

31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम की बैंकिंग सर्विस को बंद करने का आदेश जारी किया था। जिसे 29 फरवरी 2024 से लागू होना था, लेकिन अब इस तारीख में संशोधन किया गया है। RBI ने 31 जनवरी को कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है, जिसके चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और टॉप अप जैसी सर्विस 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी।

इन वजहों से लगाया गया है बैन

पेटीएम पेमेंट बैंक में ट्रांजेक्शन बैन करने का कारण ये है कि 1 पैन कार्ड से 1000 अकाउंट खोले जा रहे थे, साथ ही इससे करोड़ों रुपए का बेनामी लेनदेन भी किया जा रहा था। वहीं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों और किसानों के बीच बैंक अकाउंट खुलवाने में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे में उनके साथ कई बार धोखाधड़ी भी हो जाता है। वहीं RBI ने पेटीएम का फास्टैग रिचार्ज, वॉलेट और इसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने पर भी रोक लगा दिया है। साथ ही RBI ने नियमों के उल्लंघन के कारण इस बैंक पर प्रतिबंध लगाया है।

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