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भारत सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम में कुछ बदलाव किए हैं। ऐसे में अब आपको किसी भी व्यक्ति को पासपोर्ट बनवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। Passport किसी भी व्यक्ति के लिए एक अहम डॉक्यूमेंट है। इससे किसी भी देश में व्यक्ति की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता (Nationality) प्रमाणित होती है। विदेश यात्रा के लिए भी यह अनिवार्य होता है। इसलिए इस फैसले का असर हर उस व्यक्ति पर होगा जो विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं।
क्या हुआ बदलाव?
हाल ही में केंद्र सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) अब अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना बर्थ सर्टिफिकेट के पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा। यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा और पहचान प्रमाण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
Passport के फायदे
- विदेश यात्रा: पासपोर्ट के बिना आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। हालांकि भारतीय कुछ देशों की यात्रा बिना पासपोर्ट के कर सकते हैं।
- पहचान और राष्ट्रीयता का प्रमाण: पासपोर्ट में आपका नाम, जन्म तिथि, लिंग, और जन्म स्थान होता है। साथ ही यह राष्ट्रीयता (Nationality को भी प्रमाणित करता है।
- बिजनेस के लिए: बिजनेसमैन के लिए पासपोर्ट एक पॉवरफुल डॉक्यूमेंट है, जो उन्हें विदेश यात्रा करने में मदद करता है।
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Passport के लिए आवेदन कैसे करें?
- पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें या फिर पहले से बने खाते में लॉगिन करें। (नोट नए बदलाव के बाद आपको डॉक्यूमेंट पहले देने होंगे।)
- नए पासपोर्ट/पासपोर्ट के पुनः जारी करने के लिए आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र में सभी जरूरी जानकारी भरें और सबमिट करें।
- भुगतान करें और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करें।
- अपने चुने हुए Passport सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट पर जाएं।
- निर्धारित समय पर जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपका Passport जारी कर दिया जाएगा।
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आवश्यक दस्तावेज
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र (10वीं की मार्कशीट, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र)
यदि आप भी Passport के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इन दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें। क्योंकि बदलाव के बाद अब एप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे।
FAQ
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