इनकम टैक्स का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते है। लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहां के लोग करोड़ों की कमाई करने के बाद भी एक रुपए भी टैक्स के नाम पर नहीं दे रहे है। देश के सिक्किम राज्य के नागरिक अपनी कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं देते है।
भारतीय संविधान ने दिया अधिकार
सिक्किम को यह विशेष छूट भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 371(F)सिक्किम के मूल निवासियों को इनकम टैक्स से छूट प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि सन 1975 में सिक्किम देश का हिस्सा बना था। उस समय जो समझौता भारत और सिक्किम नरेश के मध्य हुआ उसमे यह तय किया गया था कि 1975 के पहले के मूल नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी राज्य के मूल निवासियों को यह सुविधा का लाभ मिला। यह लोग ITR तक नहीं भरते है।
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सिक्किम में विद्रोह के बाद भारत मे विलय
सिक्किम का विलय भारत संघ में करने के लिए एक संविधान में संशोधन किया गया. इस आशय का एक विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में लाया गया. लोकसभा व राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर दस्तखत किए. उसी दिन सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत संघ का हिस्सा बन गया।
सिक्किम के सभी नागरिक नहीं है पात्र
यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सिक्किम के सभी नागरिक इस विशेष छूट के हकदार नहीं है, सिक्किम के ऐसे नागरिक जिनका परिवार राज्य मे 16 मई 1975 या उससे पहले से रह रहा हो वो ही इस विशेष छूट का लाभ उठा सकते है।
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यहां भी नहीं देना पड़ता इनकम टैक्स
केवल सिक्किम ही नहीं देश में कुछ ऐसी आय या काम है जिन पर इनकम टैक्स नहीं देना पडता है, इसमें कृषि से होने वाली आय टैक्स फ्री है, एनआरई (NRE)खाते से मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री व छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप भी टैक्स फ्री होती है।
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