प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 35 लाख किसानों के खातों में भेजी सहायता राशि, जल्द करें चेक
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) के तहत 35 लाख किसानों के खातों में पैसे भेजे गए हैं। यह राशि उन किसानों को दी गई है जिनकी रबी फसल को नुकसान हुआ था।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत 35 लाख किसानों के खातों में पैसे भेजे गए हैं। यह राशि उन किसानों को दी जा रही है जिनकी रबी फसल को नुकसान हुआ है।
जिन्होंने किया दावा, उन्हें मिला लाभ
यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए है, जिनकी फसल बाढ़, बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो गई है। रबी फसलों के लिए जो किसान बीमा करवा चुके थे और रबी फसल बीमा के लिए जिन्होंने दावा किया था, उनके खातों में आज पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। राजस्थान के 35,000 किसानों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है, और देश के 23 राज्यों के किसान वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े थे।
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके खाते में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राशि भेजी गई है या नहीं, तो यहां दिया गया तरीका अपनाएं-
👉 वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिकारिक वेबसाइट (https://pmfby.gov.in) पर जाना होगा।
👉 फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करें: वेबसाइट के होम पेज पर 'फार्मर कॉर्नर' ऑप्शन पर क्लिक करें।
👉 लॉगिन करें: यहां आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
👉 ओटीपी दर्ज करें: आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, इसे दर्ज करें।
👉 क्लेम स्टेटस चेक करें: अब 'किसान क्लेम स्टेटस' या 'एप्लीकेशन स्टेटस' पर क्लिक करें और चेक करें।
ऐसे लें बीमा का लाभ
अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर बीमा के लिए आवेदन करना होता है। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप नजदीकी बैंक, को-ऑपरेटिव सोसायटी या सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) से संपर्क कर सकते हैं।
अगर आपकी फसल को किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश या बाढ़ से नुकसान हुआ है, तो आपको 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को सूचित करना होता है। इसके बाद, कंपनी नुकसान का आंकलन करेगी और मुआवजे की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
FAQ
पीएम फसल बीमा योजना में क्या फायदा होता है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, बाढ़, तूफान आदि से हुए नुकसान का मुआवजा देती है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं और दुर्घटना या आपदा के बाद नुकसान का दावा कर सकते हैं।
फसल बीमा की प्रीमियम राशि कितनी होती है?
खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक व बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% प्रीमियम भरना होता है। बाकी का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करती है।