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राहुल गांधी सावरकर विवाद: राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने सावरकर मानहानि केस की सुनवाई के दैरान पुणे कोर्ट में कहा कि राहुल की जान को खतरा है। मिलिंद पवार ने पुणे कोर्ट में लिखित में सूचना दी थी। इस लिखित सूचना में बताया गया था कि वोट चोरी मामले को एक्सपोस करने के बाद से राहुल गांधी की जान को खतरा है।
मीडिया में इस बयान के आने के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने X पर लिखते हुए कहा कि राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने उनसे बिना बात किए और बिना सहमति के कोर्ट में लिखित बयान दाखिल कर उनकी जान को खतरा बताया था। इस बात से राहुल गांधी ने असहमति जताई है। कल 14 अगस्त को मिलिंद पवार कोर्ट में अपने इस बयान को वापस लेंगे।
कोर्ट में राहुल के वकील का दावा: “राहुल की जान को खतरा है”
7 अगस्त 2025, पुणे के MP/MLA स्पेशल कोर्ट में सावरकर मानहानि केस की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने एक लिखित आवेदन देते हुए अदालत से कहा कि राहुल को "वोट चोरी" का मामला उजागर करने के बाद से गंभीर खतरा है।
वकील ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा दी जाए, क्योंकि यह राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, पवार ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया है, उसका संबंध नाथूराम गोडसे के वंश से है। इससे केस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।
कांग्रेस का रुख सख्त, सुप्रिया श्रीनेत बोलीं- राहुल इस बयान से असहमत
लेकिन ये बात राहुल गांधी को रास नहीं आई। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने लिखा कि वकील ने यह बात राहुल से पूछे बिना कोर्ट में कह दी, और राहुल गांधी इस बात से पूरी तरह असहमत हैं। उन्होंने साफ कहा कि वकील अगले दिन कोर्ट में जाकर बयान वापस लेंगे।
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बीजेपी नेताओं पर भी गंभीर आरोप
राहुल गांधी केस के वकील ने कोर्ट में यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी नेता आरएन बिट्टू ने राहुल को "आतंकवादी" कहा था। साथ ही, एक अन्य बीजेपी नेता तरविंदर मारवाह ने यहां तक धमकी दे दी थी कि "अगर राहुल सही व्यवहार नहीं करते, तो उनका अंजाम भी इंदिरा गांधी जैसा हो सकता है।"
वकील ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर, जो सावरकर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं।
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क्या कहा था राहुल गांधी ने?
राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक बयान दिया था जो इस पूरे विवाद की जड़ बन गया। उन्होंने कहा था, "सच्चा हिंदू कभी हिंसक नहीं होता और नफरत नहीं फैलाता। बीजेपी नफरत और हिंसा फैलाती है।" इस बयान के आधार पर पुणे कोर्ट में हिंदू समुदाय की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया गया है।
लंदन में दिया था विवादित बयान
मार्च 2023 में लंदन में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी केस में दावा किया कि वी.डी. सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके दोस्तों ने एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी, और उन्हें इससे खुशी मिली थी। इस बयान के बाद सत्यकी सावरकर ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया।
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कोर्ट ने क्या कहा?
सत्यकी सावरकर ने अदालत में मांग उठाई थी कि राहुल गांधी मानहानि केस में कोर्ट में उस किताब को पेश करें जिसमें उन्होंने ये बात पढ़ी थी। हालांकि 3 जुलाई 2025 को जज अमोल शिंदे ने यह मांग खारिज कर दी। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह कोई किताब पेश करें।"
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पुरानी बातें फिर आईं सामने
इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई बार सावरकर पर टिप्पणी की है। नवंबर 2022 में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा न्यूज के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में राहुल ने एक पत्र दिखाया था, जिसे सावरकर ने अंग्रेजों को लिखा था।
राहुल ने कहा था कि सावरकर ने डरकर माफी मांगी थी। उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि मैं आपका नौकर बनना चाहता हूं। गांधी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसी चिट्ठी साइन नहीं की।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार
26 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को वीर सावरकर पर दिए बयान के लिए कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी नहीं की जा सकती। अगर भविष्य में ऐसा हुआ, तो कोर्ट स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।
इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के समन पर अस्थायी रोक भी लगा दी थी। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
लखनऊ में भी केस दर्ज
14 जून 2023 को लखनऊ के वकील नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज की। उन्होंने कहा कि राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीर सावरकर को "अंग्रेजों का नौकर" और "पेंशनभोगी" कहा, और समाज में जानबूझकर नफरत और अस्थिरता फैलाने की कोशिश की।
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