रेलवे का नया नियम, आईडी प्रूफ न होने पर पूरे ग्रुप का टिकट होगा रद्द

रेलवे बोर्ड ने एक नया नियम लागू किया है। इसके मुताबिक, अगर ग्रुप में किसी एक यात्री के पास पहचान पत्र नहीं होगा, तो उसके साथ वाले परिजन और साथी भी बिना टिकट माने जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर

author-image
Anjali Dwivedi
New Update
railway-reservation-id-proof-verification-rules

अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। रेलवे ने यात्रियों के लिए नया आदेश जारी किया है। अब यात्रा के दौरान पहचान पत्र दिखाना जरूरी कर दिया गया है।

रेलवे बोर्ड के मुताबिक, अगर आप आरक्षित श्रेणी (स्लीपर/एसी) में यात्रा कर रहे हैं, तो टिकट पर लिखे गए किसी भी एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र (photo identity card mandatory) होना चाहिए। इसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट आदि को मान्यता दी जाएगी।

railway-reservation-id-proof-verification-rules

एक की गलती और पूरा ग्रुप बिना टिकट के

रेलवे बोर्ड के पैसेंजर मार्केटिंग डायरेक्टर-टू, संजय मनोचा के मुताबिक, अगर आप ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं, तो कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र (photo identity card) होना जरूरी है।

सबसे हैरान करने वाला बदलाव यह है कि अगर कोई यात्री अपना पहचान पत्र नहीं दिखा पाता, तो उस PNR के सभी यात्रियों को बिना टिकट माना जाएगा। उन पर जुर्माना और अतिरिक्त शुल्क भी लग सकता है।

इसका मतलब ये है कि आपके साथ यात्रा कर रहे परिजन या साथी भी कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर विशेष निगरानी

भारतीय रेलवे ने यह कदम देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उठाया है। खासकर भारत-नेपाल और भारत-बांगलादेश जैसी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास के इलाकों में इन नियमों को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया गया है।

रेलवे बोर्ड का मानना है कि इन इलाकों में सख्त चेकिंग से अवैध गतिविधियों और घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी।

रियायती टिकट वालों के लिए कड़ी चेतावनी

रेलवे ने उन यात्रियों को भी चेतावनी दी है जो विशेष कोटा या रियायत का फायदा उठाते हैं। दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और छात्र यात्रियों को अब सफर करते वक्त अपनी पात्रता साबित करने वाले वैलिड डाक्यूमेंट्स दिखाने होंगे।

अगर चेकिंग के दौरान उनकी पात्रता साबित नहीं होती, तो रेलवे द्वारा दी गई छूट तुरंत रद्द कर दी जाएगी और यात्री से पूरा किराया लिया जाएगा।

सरकारी पहचान पत्र जरूरी

सफर के दौरान यात्रियों को अब आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट या कोई अन्य सरकारी पहचान पत्र दिखाना होगा। अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से न सिर्फ सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि फर्जी टिकट और टिकटों की कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। सभी जोनल रेलवे के प्रमुख वाणिज्य प्रबंधकों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है।

Indian Railway से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें...

रेलवे की मनमानी पर संसद की लगाम: RAC यात्रियों को वापस मिले आधा किराया

डूंगरी बांध से किसे और कितना खतरा ? क्या नहीं बनेगा बांध ? लेट क्यों जागा रेलवे ? 

छत्तीसगढ़ को रेलवे विकास के लिए 7 हजार 470 करोड़, प्रदेश को मिला अब तक का सबसे बड़ा बजट

रातों रात 40 साल पुराना पुल चुराकर ले गए चोर, रेलवे पटरी से भी लोहे की चोरी

Indian Railway photo identity card mandatory अंतरराष्ट्रीय सीमा टिकट भारतीय रेलवे रेलवे बोर्ड रेलवे
Advertisment