जेल में रेप आरोपी ने पीड़िता से रचाई शादी, आरोप से समझौते तक की कहानी

ओडिशा में एक रेप आरोपी ने जेल परिसर में उसी लड़की से शादी की, जिसने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला आपसी सहमति से सुलझा। यह शादी सभी कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद संपन्न हुई। 

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Jitendra Shrivastava
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THE SOOTR

rape-accused-married-victim Photograph: (THE SOOTR)

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ओडिशा (Odisha) के गंजाम जिले में एक अनोखा और भावनात्मक मामला सामने आया है। 26 वर्षीय विचाराधीन कैदी सूर्यकांत बेहरा ने जेल परिसर (Jail Premises) में 22 वर्षीय पीड़िता से शादी कर ली, जो पहले उसके खिलाफ बलात्कार (Rape) का आरोप लगा चुकी थी। यह शादी सभी कानूनी औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद संपन्न हुई। 

कैसे हुआ विवाद फिर समझौता

पीड़िता के वकील पीके मिश्रा (PK Mishra) ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले कुछ गलतफहमियां (Misunderstandings) हो गई थीं, जिसके चलते लड़की ने सूर्यकांत बेहरा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। हालांकि, बाद में दोनों परिवारों के बीच सुलह हो गई और दोनों ने आपसी सहमति से विवाह करने का निर्णय लिया।

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जेल अधिकारियों की भूमिका

कोडाला उप-जेल (Kodala Sub-Jail) के जेलर ने बताया कि शादी का आयोजन जेल प्रशासन की अनुमति और सभी कानूनी पहलुओं के पालन के बाद किया गया। यह पहली बार नहीं है कि जेल परिसर में इस तरह का विवाह हुआ हो, लेकिन यह मामला खास इसलिए है क्योंकि इसमें एक गंभीर आरोप के बाद प्रेम और समझौते की वापसी देखने को मिली।

कैसे हुई शादी...

  • विवाह पारंपरिक हिंदू विधि से संपन्न हुआ।  
  • जेल परिसर को सजाया गया था।  
  • दूल्हा एक इलेक्ट्रिक वाहन से सजा-धजा पहुंचा।  
  • परिवारजनों और अधिकारियों की उपस्थिति में सारे विधि-विधान पूरे किए गए।  

विवाह के तुरंत बाद, बेहरा को फिर से जेल में भेज दिया गया और दुल्हन अपने घर लौट गई।

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परिवारों की प्रतिक्रिया

दूल्हे के पिता भास्कर बेहरा (Bhaskar Behera) ने कहा, "हमें खुशी है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम चाहते हैं कि वह जल्द ही रिहा हो और अपना वैवाहिक जीवन खुशी से बिताए।"  परिवारों ने उम्मीद जताई कि कोर्ट से जल्द ही जमानत मिलने के बाद दोनों एक साथ रह सकेंगे।

कानूनी नजरिए से मामला

हालांकि दोनों ने आपसी सहमति से विवाह कर लिया है, लेकिन मामला अभी भी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। अदालत को तय करना होगा कि आरोपी की रिहाई कब और किस शर्त पर संभव होगी।  

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