बैंक खाते से पैसे निकालने-ट्रांसफर करने पर लगेगी रोक? RBI ला रहा नया नियम
Aman Vaishnav | Sept 15, 2026, 09:37 IST
RBI का नया नियम
साइबर फ्रॉड रोकने के लिए RBI नए नियम ला रहा है। इससे संदिग्ध लेन-देन या मनी-म्यूल खाते से पैसे निकालने पर अस्थायी रोक लग सकेगी। एक हजार रुपए या उससे ज्यादा के लेन-देन पर फ्रॉड का फ्लैग मिलने के बाद ही यह पाबंदी लागू होगी।
डिजिटल जमाने में जैसे-जैसे ऑनलाइन लेन-देन बढ़ा है, वैसे-वैसे साइबर ठगी के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। इसी खतरे से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया है।
बैंक अब ऐसे खातों और पैसों पर तुरंत एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए किया जाता है। इसका सीधा मकसद यह है कि फ्रॉड का पैसा किसी दूसरे खाते में भागने से पहले ही पकड़ लिया जाए।
अगर बैंक के सिस्टम को आपके खाते में कोई भी लेन-देन संदिग्ध लगता है, तो उस रकम पर फौरन रोक लगाई जा सकती है।
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक एक हजार रुपए या उससे ज्यादा का लेन-देन तभी संदिग्ध माना जाएगा जब बैंक के सिस्टम में फ्रॉड से जुड़ा कोई अलर्ट या फ्लैग मिलेगा।
वहीं अगर पूरे खाते का इस्तेमाल ही मनी-म्यूल गतिविधि के लिए होने का शक पैदा होता है, तो बैंक उस खाते से पैसे निकालने या किसी और को ट्रांसफर करने पर भी पूरी तरह अस्थायी रोक लगा सकता है।
आसान शब्दों में समझें तो मनी-म्यूल अकाउंट वह बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल साइबर ठग फ्रॉड के पैसे को मंगवाने और फिर आगे भेजने के लिए करते हैं।
कई बार कुछ लोग थोड़े से पैसों के लालच में जानबूझकर अपना खाता ठगों को दे देते हैं। वहीं कई मामलों में सीधे-सादे लोग बिना पूरी जानकारी के धोखे में आकर अपना बैंक अकाउंट किसी अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए सौंप देते हैं। दोनों ही मामलों में ऐसे खातों का इस्तेमाल गैरकानूनी काम के लिए होता है।
अगर बैंक किसी खाते से पैसे निकालने पर रोक लगाता है, तो ग्राहक को अंधेरे में नहीं रखा जाएगा।
बैंक को सबसे पहले ग्राहक को एक नोटिस देना होगा। इस नोटिस में साफ-साफ बताया जाएगा कि रोक क्यों लगाई गई है, किस लेन-देन को लेकर शक है और इस रोक को हटाने का तरीका क्या है।
अपनी बात रखने और जवाब देने के लिए ग्राहक को पूरे 20 दिन का समय मिलेगा। वहीं खाते पर यह अस्थायी डेबिट रोक आमतौर पर 60 दिन तक रह सकती है।
यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि RBI ने अभी सिर्फ इन नियमों का एक ड्राफ्ट यानी मसौदा पेश किया है, ये अभी अंतिम नियम नहीं हैं।
रिजर्व बैंक ने आम जनता और जानकारों से इस पर अपनी राय देने को कहा है, जिसकी आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2026 तय की गई है। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद इन नए नियमों को 1 अप्रैल 2027 से पूरे देश में लागू करने की योजना है।
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बैंक अब ऐसे खातों और पैसों पर तुरंत एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए किया जाता है। इसका सीधा मकसद यह है कि फ्रॉड का पैसा किसी दूसरे खाते में भागने से पहले ही पकड़ लिया जाए।
किन बैंक खातों पर लग सकती है रोक?
प्रस्तावित नियमों के मुताबिक एक हजार रुपए या उससे ज्यादा का लेन-देन तभी संदिग्ध माना जाएगा जब बैंक के सिस्टम में फ्रॉड से जुड़ा कोई अलर्ट या फ्लैग मिलेगा।
वहीं अगर पूरे खाते का इस्तेमाल ही मनी-म्यूल गतिविधि के लिए होने का शक पैदा होता है, तो बैंक उस खाते से पैसे निकालने या किसी और को ट्रांसफर करने पर भी पूरी तरह अस्थायी रोक लगा सकता है।
मनी-म्यूल अकाउंट्स क्या होता है?
कई बार कुछ लोग थोड़े से पैसों के लालच में जानबूझकर अपना खाता ठगों को दे देते हैं। वहीं कई मामलों में सीधे-सादे लोग बिना पूरी जानकारी के धोखे में आकर अपना बैंक अकाउंट किसी अनजान व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए सौंप देते हैं। दोनों ही मामलों में ऐसे खातों का इस्तेमाल गैरकानूनी काम के लिए होता है।
खाता होल्ड होने पर ग्राहक को क्या मिलेगा?
बैंक को सबसे पहले ग्राहक को एक नोटिस देना होगा। इस नोटिस में साफ-साफ बताया जाएगा कि रोक क्यों लगाई गई है, किस लेन-देन को लेकर शक है और इस रोक को हटाने का तरीका क्या है।
अपनी बात रखने और जवाब देने के लिए ग्राहक को पूरे 20 दिन का समय मिलेगा। वहीं खाते पर यह अस्थायी डेबिट रोक आमतौर पर 60 दिन तक रह सकती है।
कब से लागू हो सकते हैं ये नए नियम?
रिजर्व बैंक ने आम जनता और जानकारों से इस पर अपनी राय देने को कहा है, जिसकी आखिरी तारीख 2 अक्टूबर 2026 तय की गई है। सभी सुझावों पर विचार करने के बाद इन नए नियमों को 1 अप्रैल 2027 से पूरे देश में लागू करने की योजना है।
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