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सहारा समूह की को-ऑपरेटिव सोसाइटी में निवेश करने वाले लाखों लोगों के लिए यह खबर एक राहत की तरह है। केंद्र सरकार ने CRCS सहारा रिफंड री-सबमिशन पोर्टल (mocresubmit.crcs.gov.in) के माध्यम से एक नई प्रक्रिया शुरू की है। यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले आवेदन किया था लेकिन किसी न किसी कारण से उनका रिफंड अटक गया। अब इस पोर्टल के जरिए निवेशक दोबारा आवेदन कर सकते हैं और अपनी मेहनत की कमाई वापस प्राप्त कर सकते हैं।
यह प्रक्रिया न केवल निवेशकों के लिए आसान बनाई गई है बल्कि यह पूरी तरह से पारदर्शी है, ताकि उन्हें अपनी रकम जल्दी और बिना किसी परेशानी के मिल सके। तो, आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। आज के सहारा रिफंड में यह खास है की इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 कर दी गई है।
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सहारा समूह की प्रमुख को-ऑपरेटिव सोसाइटीज
सहारा समूह की चार प्रमुख को-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इनमें निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। ये सोसाइटीज हैं-
सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (Sahara Credit Cooperative Society)
सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी (Sahara Universal Multipurpose Society)
हमारा इंडिया क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (Hamara India Credit Cooperative Society)
स्टार्स मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी (Stars Multipurpose Cooperative Society)
इन सोसाइटीज में निवेशकों ने बड़ी मात्रा में पैसे जमा किए हैं, और सरकार अब इन्हीं निवेशकों को रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।
सहारा रिफंड की अपडेट को एक नजर में समझें...
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सहारा रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका-
सबसे पहले, mocrefund.crcs.gov.in पोर्टल पर जाएं।
अब, Depositor Login पर क्लिक करें।
अपना आधार नंबर या सहारा रसीद नंबर डालें।
फिर, मोबाइल नंबर दर्ज करें और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करें।
लॉगिन के बाद, स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस दिख जाएगा।
यदि किसी जानकारी में कोई गलती है, तो पोर्टल पर ही आवेदन फॉर्म को अपडेट करने का विकल्प उपलब्ध है। साथ ही, आप अपना भुगतान तरीका (जैसे बैंक ट्रांसफर या NEFT) भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
दोबारा आवेदन करने की प्रक्रिया
आपने यदि पहले रिफंड के लिए आवेदन किया था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों या दस्तावेजों की कमी की वजह से रिफंड नहीं मिला, तो अब आप इसे सही कर सकते हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया को समझकर आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं-
पहला कदम: सबसे पहले, CRCS सहारा रिफंड री-सबमिशन पोर्टल (mocresubmit.crcs.gov.in) पर जाएं।
दूसरा कदम: वहां आपको अपना 14 अंकों का क्लेम रिक्वेस्ट नंबर (CRN) और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
तीसरा कदम: जैसे ही आप CRN डालेंगे, पोर्टल आपके आधार से जुड़ी जानकारी को ऑटोमेटिक तरीके से लोड कर लेगा और आपके आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजेगा। OTP डालकर लॉगिन करें।
चौथा कदम: लॉगिन करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपके पिछले आवेदन में क्या कमी थी। इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे कि निवेश प्रमाण, आधार कार्ड, बैंक डिटेल्स, या पासबुक अपलोड करनी होगी।
पांचवां कदम: दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद, फॉर्म को जेनरेट करें, उसे प्रिंट करके हस्ताक्षर करें और फिर स्कैन करके अपलोड करें। ध्यान रखें, फॉर्म जेनरेट होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता।
कौन से दस्तावेज चाहिए?
रिफंड क्लेम करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी-
निवेश से जुड़े प्रमाण: जैसे डिपॉजिट रसीद या पासबुक।
आधार कार्ड: और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर।
पैन कार्ड: अगर क्लेम राशि 50 हजार रुपए से अधिक है।
आधार से लिंक्ड बैंक खाता।
जानें कब तक मिलेगा रिफंड?
आपके जरिए री-सबमिट किए गए आवेदन को 45 दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा। यदि सब कुछ सही रहा तो, आपका रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है, ताकि निवेशकों के साथ कोई धोखाधड़ी न हो।
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अब मिलेंगे ज्यादा पैसे
यह अवसर उन लाखों निवेशकों के लिए बहुत खास है, जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ था। सरकार ने पहले चरण में 5 हजार करोड़ रुपए तक के रिफंड देने की घोषणा की है। इस प्रक्रिया में 10 हजार रुपए तक के शुरुआती रिफंड दिए जाएंगे। यदि यह चरण सफल रहता है, तो भविष्य में अधिक राशि के क्लेम पर विचार किया जा सकता है।
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