TMC सांसद साकेत गोखले ने पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी से मांगी माफी, जानें क्या है पूरा मामला

TMC सांसद साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी से माफी मांगी। 2021 में किए गए ट्वीट्स में उन पर गलत आरोप लगाए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ा।

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Sandeep Kumar
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 देश दुनिया न्यूज: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद साकेत गोखले ने 13 और 23 जून 2021 को किए गए ट्वीट्स के लिए लक्ष्मी पुरी से माफी मांगी है। इन ट्वीट्स में गोखले ने लक्ष्मी पुरी और उनके पति पर स्विट्ज़रलैंड में संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया था। गोखले ने कहा कि आरोप अपुष्ट और गलत थे। उन्हें इस पर अफसोस है। यह मामला 2021 में शुरू हुआ था, जब गोखले ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाए थे। लक्ष्मी पुरी ने इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

साकेत गोखले का बयान 

साकेत गोखले ने माफी मांगते हुए कहा, "मैं अपने ट्वीट्स के लिए माफी मांगता हूं।" उन्होंने कहा, "मैंने बिना सही जानकारी के आरोप लगाए और किसी को अपमानित किया।" गोखले ने लक्ष्मी पुरी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं होंगी।

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कोर्ट का फैसला 

दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत गोखले को मानहानि का दोषी पाया। अदालत ने उन्हें 50 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। गोखले को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश भी दिया गया। अदालत ने माफीनामा X हैंडल पर छह महीने तक पिन करने को कहा। इसके अलावा, गोखले को राष्ट्रीय अखबार में भी माफी प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि गोखले भविष्य में लक्ष्मी पुरी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री न प्रकाशित करें।

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साकेत गोखले का माफी

साकेत गोखले ने माफी के बाद कहा कि यह कदम उनके सुधार के लिए है। उन्होंने कहा कि यह समाज में जिम्मेदार और सटीक जानकारी फैलाने के महत्व को दिखाता है। गोखले ने कहा कि बिना तथ्य के सोशल मीडिया पर आरोप लगाना सही नहीं है।

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न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक माफी

यह मामला सोशल मीडिया के इस्तेमाल से संबंधित नहीं है। यह बिना प्रमाण के आरोप लगाने के खतरों को उजागर करता है। साकेत गोखले के मामले में अदालत ने कहा कि बिना आधार के आरोप लगाना गलत है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी की प्रतिष्ठा से खेलना गंभीर परिणाम ला सकता है।

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मानहानि का मुकदमा 

लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि गोखले ने उनके बारे में झूठी जानकारी दी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ। अदालत ने लक्ष्मी पुरी के पक्ष में फैसला सुनाया और साकेत गोखले को मुआवजा देने का आदेश दिया।

साकेत गोखले का भविष्य

इस मामले के बाद साकेत गोखले को सोशल मीडिया पर टिप्पणियां करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यह निर्णय राजनेताओं और सार्वजनिक व्यक्तित्वों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। सोशल मीडिया पर सार्वजनिक जीवन से जुड़ी टिप्पणियां जिम्मेदारी से करनी चाहिए।

 

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