दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( arvind kejriwal ) को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत ( arvind kejriwal intrim bail ) का मामला सुप्रीम कोर्ट में जज जेके महेश्वरी की बेंच के सामने पेश हुआ था। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग रखी। जज ने कहा कि इस मामले में वे फैसला नहीं सुना सकते। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली शराब नीति घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप थे। लोकसभा चुनाव प्रचार के चलते केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत देने की अपील की थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने उन्हें 1 जून को होने वाले लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण तक जमानत दी थी। 2 जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है। अब अरविंद केजरीवाल की जमानत का समय बढ़ाने का निर्णय चीफ जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड़ के हाथों में होगा।
ये खबर भी पढ़िए...
अरविंद केजरीवाल ने कहा- मुझे सात दिन और बाहर रखो, याचिका लगाई
हेल्थ चेकअप के लिए जमानत बढ़ाने की मांग
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य कारणों से जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वे 51 दिन जेल में रहे थे। इस दौरान उनका 7 किलो वजन कम हुआ था। जेल से आने के बाद उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप कराया। स्वास्थ्य जांच में सामने आया कि केजरीवाल का कीटोन लेवल काफी ऊंचा है। मैक्स के डॉक्टर उनकी लगातार जांच कर रहे हैं। केजरीवाल को PET-CT स्कैन कराने के लिए भी कहा गया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो जाएगी। इस कारण उन्होंने कोर्ट से अपनी जमानत 7 दिन और बढ़ाने की याचिका दायर की थी।
thesootr links
सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें
द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें