राम ने मारा रावण को तीर, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज

सोनभद्र में रामलीला मंचन के दौरान 'राम' का तीर लगने से 'रावण' बने कलाकार की आंख की रोशनी चली गई। आरोपी ने कर दी शिकायत, पुलिस ने SC/ST एक्ट और धारा 307 में केस दर्ज किया है।

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Manya Jain
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NEWS IN SHORT

  • सोनभद्र में रामलीला मंचन के दौरान बड़ी घटना

  • रावण बने कलाकार की आंख तीर लगने से हुई खराब

  • राम बने कलाकर पर SC/ST Act के तहत मामला दर्ज

  • पीड़ित ने पुरानी रंजिश का आरोप लगाया है

NEWS IN DETAIL

सोनभद्र (uttarpradesh news today) के खैरा गांव में बड़ा हादसा हुआ है। वहां रामलीला का मंचन चल रहा था। राम बने कलाकार ने तीर चलाया। ये तीर सीधे रावण की आंख में लगा। रावण बने सुनील कुमार गंभीर रूप से घायल हुए।

जिससे रावण का रोल निभाने वाले कलाकार की एक आंख की रोशनी चली गई। इस घटना से राम लीला मंचन में हड़कंप मच गया। भक्ति का माहौल चीख-पुकार में बदल गया। पुलिस ने अब आरोपी कलाकार पर केस दर्ज किया। फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।

सोनभद्र रामलीला हादसा: क्या है पूरा मामला?

बता दें घटना 13 नवंबर 2025 की रात की है। इस हादसे में कलाकार की आंख जाने के मामला कानूनी विवाद में बदल गया। सोनभद्र के खैरा गांव में वार्षिक आयोजन में रामलीला का मंचन हो रहा था। इस दौरान मंच पर राम और रावण का युद्ध चल रहा था। नाटक के आखिरी दृश्य में राम (नैतिक पांडेय)ने रावण का वध करने के लिए तीर चलाया।

इस दौरान तीर रावण का किरदार निभा रहे कलाकार (सुनील कुमार) की एक आंख में जाकर लग गया। तीर लगते ही सुनील मंच पर गिर पड़े। शुरुआत में दर्शकों को लगा कि यह अभिनय का हिस्सा है, लेकिन जब सुनील दर्द से तड़पने लगे, तो मंच पर अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में रावण का किरदार निभा रहे कलाकार की आंख की रोशनी चली गई। 

रेटिना और लेंस पूरी तरह से खराब

डॉक्टरों के अनुसार, तीर लगने से सुनील की बाईं आंख का रेटिना और लेंस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वाराणसी के अस्पताल में लंबे इलाज के बावजूद (देश दुनिया न्यूज) रोशनी वापस नहीं आ सकी। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि संक्रमण के कारण दूसरी आंख पर भी खतरा मंडरा रहा है।

'राम' के किरदार पर SC/ST एक्ट 

पीड़ित सुनील कुमार अनुसूचित जाति समुदाय से हैं। उनके परिवार ने मारपीट और एससी-एसटी एक्ट में FIR दर्ज हुई है। परिवार का कहना है कि उन्हें जानबूझकर चोट पहुंचाई गई। पुलिस ने मामले की शुरुआती जांच पूरी कर ली है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है। दोषियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जा रही है।  

दर्ज की गई धाराएं  

  • SC/ST Act Section 3(1)(r): जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और अपमान करने के संबंध में।

  • IPC Section 307 (Attempt to Murder): जान से मारने की कोशिश।

  • IPC Section 338: लापरवाही के कारण गंभीर चोट पहुँचाना (Grievous hurt by negligence)।

पुलिस ने न केवल मुख्य कलाकार नैतिक पांडेय, बल्कि रामलीला कमेटी के प्रबंधक के खिलाफ भी लापरवाही बरतने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने का मामला दर्ज किया है।

पीड़ित कलाकार सुनील कुमार का बयान 

रावण का किरदार निभाने वाले सुनील कुमार ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि युद्ध के दौरान नैतिक ने जानबूझकर तीर चलाया। सुनील ने बार-बार चेहरे पर तीर न मारने का इशारा किया। इसके बावजूद नैतिक ने सीधे उनकी आंख पर निशाना साधा। हादसे के बाद रामलीला कमेटी ने कोई मदद नहीं की।

मदद मांगने पर कमेटी वालों ने गालियां और धमकियां दीं। सुनील का आरोप है कि यह कोई मामूली दुर्घटना नहीं है। उन्हें लगता है कि यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा है। सुनील का इलाज अभी वाराणसी के अस्पताल में चल रहा है। इस चोट के कारण उनकी आंखों की रोशनी पर खतरा है।

SOOTR KNOWLEDGE

क्या होता है SC/ST एक्ट?

SC/ST एक्ट (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989) एक विशेष कानून है। इसे दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया है।

इसे आसान शब्दों में ऐसे समझें:

  • सुरक्षा का अधिकार: यह कानून समाज के पिछड़े वर्गों को अपमान और हिंसा से बचाता है।

  • अपराध का दायरा: जातिसूचक शब्द कहना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या उनके संसाधनों पर कब्जा करना इसके तहत अपराध है।

  • कड़ी सजा: इसमें दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का सख्त प्रावधान है।

  • बिना वारंट गिरफ्तारी: पुलिस इस एक्ट के तहत शिकायत मिलने पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है।

  • विशेष कोर्ट: इन मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए स्पेशल अदालतें बनाई गई हैं।

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