राम ने मारा रावण को तीर, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज
Manya Jain | Feb 01, 2026, 17:56 IST
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सोनभद्र में रामलीला मंचन के दौरान 'राम' का तीर लगने से 'रावण' बने कलाकार की आंख की रोशनी चली गई। आरोपी ने कर दी शिकायत, पुलिस ने SC/ST एक्ट और धारा 307 में केस दर्ज किया है।
NEWS IN SHORT
- सोनभद्र में
रामलीला मंचन के दौरान बड़ी घटना रावण बने कलाकार की आंख तीर लगने से हुई खराबराम बने कलाकर पर SC/ST Act के तहत मामला दर्ज- पीड़ित ने पुरानी रंजिश का आरोप लगाया है
NEWS IN DETAIL
जिससे रावण का रोल निभाने वाले कलाकार की एक आंख की रोशनी चली गई। इस घटना से राम लीला मंचन में हड़कंप मच गया। भक्ति का माहौल चीख-पुकार में बदल गया। पुलिस ने अब आरोपी कलाकार पर केस दर्ज किया। फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।
सोनभद्र रामलीला हादसा: क्या है पूरा मामला?
इस दौरान तीर रावण का किरदार निभा रहे कलाकार (सुनील कुमार) की एक आंख में जाकर लग गया। तीर लगते ही सुनील मंच पर गिर पड़े। शुरुआत में दर्शकों को लगा कि यह अभिनय का हिस्सा है, लेकिन जब सुनील दर्द से तड़पने लगे, तो मंच पर अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में रावण का किरदार निभा रहे कलाकार की आंख की रोशनी चली गई।
रेटिना और लेंस पूरी तरह से खराब
'राम' के किरदार पर SC/ST एक्ट
दर्ज की गई धाराएं
- SC/ST Act Section 3(1)(r): जातिसूचक शब्दों का प्रयोग और अपमान करने के संबंध में।
- IPC Section 307 (Attempt to Murder): जान से मारने की कोशिश।
- IPC Section 338: लापरवाही के कारण गंभीर चोट पहुँचाना (Grievous hurt by negligence)।
पीड़ित कलाकार सुनील कुमार का बयान
मदद मांगने पर कमेटी वालों ने गालियां और धमकियां दीं। सुनील का आरोप है कि यह कोई मामूली दुर्घटना नहीं है। उन्हें लगता है कि यह हमला पुरानी रंजिश का नतीजा है। सुनील का इलाज अभी वाराणसी के अस्पताल में चल रहा है। इस चोट के कारण उनकी आंखों की रोशनी पर खतरा है।
SOOTR KNOWLEDGE
क्या होता है SC/ST एक्ट?
इसे आसान शब्दों में ऐसे समझें:
- सुरक्षा का अधिकार: यह कानून समाज के पिछड़े वर्गों को अपमान और हिंसा से बचाता है।
- अपराध का दायरा: जातिसूचक शब्द कहना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या उनके संसाधनों पर कब्जा करना इसके तहत अपराध है।
- कड़ी सजा: इसमें दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने का सख्त प्रावधान है।
- बिना वारंट गिरफ्तारी: पुलिस इस एक्ट के तहत शिकायत मिलने पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर सकती है।
- विशेष कोर्ट: इन मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए स्पेशल अदालतें बनाई गई हैं।
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