Stock Market Today: निवेशकों को झटका, वित्त मंत्री ने बढ़ाया शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स
Deeksha Nandini Mehra | Jul 23, 2024, 13:56 IST
निवेशकों को झटका
शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है, सरकार ने निवेशकों को झटका दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.50 फीसदी कर दिया गया है।
Effect of Budget on Stock Market : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने कार्यकाल का सातवां आम बजट (Union Budget 2024) पेश किया है। इस बजट के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) को 10 फीसदी से बढ़ाया है। जबकि चुंनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल (STCG) को 20 फीसदी कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी जा रही है। इससे बाजार के निवेशकों को बड़ा झटका लगा है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स: पहले 10% था, अब इसे 12% कर दिया गया है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स: चुनिंदा असेट्स पर इसे 20% कर दिया गया है।
कैपिटल गेन टैक्स छूट लिमिट: अब 1.25 लाख रुपये कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी।
शेयर बाजार में कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके से लगता है। अगर किसी स्टॉक को 1 साल के अंदर बेचा जाता है तो उसपर हुए मुनाफे पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो आपके टैक्स स्लैब के आधार पर लगाया जाता है।
वहीं स्टॉक 1 साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसमें 1 लाख तक हुआ मुनाफा टैक्स के दायरे से बाहर होगा, जबकि इससे ज्यादा के मुनाफे पर 10 फीसदी दर से टैक्स देना होगा।
कैपिटल गेन टैक्स वह टैक्स है जो किसी एसेट की बिक्री से प्राप्त होने वाले लाभ (मुनाफा) पर लगाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है: 1. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG)
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG): यह टैक्स तब लगता है जब कोई स्टॉक एक साल के भीतर बेचा जाता है। वर्तमान में यह 15% है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG): यह टैक्स तब लगता है जब कोई स्टॉक एक साल के बाद बेचा जाता है। पहले यह 10% था, अब 12% कर दिया गया है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी का टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी का टैक्स लगता है। 1 लाख तक के एनुअल कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।
बजट की इन घोषणाओं ने निवेशकों में निराशा है, जिससे शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। निफ्टी में 500 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है, जो निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका है।
प्रमुख घोषणाएं
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स: चुनिंदा असेट्स पर इसे 20% कर दिया गया है।
कैपिटल गेन टैक्स छूट लिमिट: अब 1.25 लाख रुपये कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी।
अभी इतना लगता है कैपिटल गेन टैक्स
वहीं स्टॉक 1 साल बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसमें 1 लाख तक हुआ मुनाफा टैक्स के दायरे से बाहर होगा, जबकि इससे ज्यादा के मुनाफे पर 10 फीसदी दर से टैक्स देना होगा।
क्या होता है कैपिटल गेन टैक्स?
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG): यह टैक्स तब लगता है जब कोई स्टॉक एक साल के भीतर बेचा जाता है। वर्तमान में यह 15% है।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG): यह टैक्स तब लगता है जब कोई स्टॉक एक साल के बाद बेचा जाता है। पहले यह 10% था, अब 12% कर दिया गया है।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 फीसदी का टैक्स लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 फीसदी का टैक्स लगता है। 1 लाख तक के एनुअल कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।
500 अंकों की गिरावट
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