केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह के बाद हड़ताल खत्म करने की अपील, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन का नया कानून

Jitendra Shrivastava | Jan 02, 2024, 24:00 IST
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केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह के बाद हड़ताल खत्म करने की अपील, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन का नया कानून
केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह के बाद हड़ताल खत्म करने की अपील, फिलहाल लागू नहीं होगा हिट एंड रन का नया कानून

हिट एंड रन के नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है।

NEW DELHI. हिट एंड रन केस के लिए नए कानून को लेकर सरकार और ट्रांसपोर्टरों में सुलह गई है। ट्रांसपोर्ट संगठन ने देशभर के ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने को कहा है। सरकार की तरफ से संगठन को आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगा। इसके बाद ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने ड्राइवरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है।

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केंद्रीय गृह सचिव के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक

मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हिट-एंड-रन केस के मामलों के लिए नए कानून का विरोध हो रहा है। देशभर में बड़े वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं और चक्काजाम कर कानूनों का लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ ट्रासंपोर्ट संगठन की बैठक हुई। यहां आश्वासन मिलने पर संगठन हड़ताल वापस लेने को सहमत हो गया है।

सभी ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटें

ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन मलकीत सिंह बल ने बताया कि 106 (2) जिसमें 10 साल की सजा है और जुर्माना है, वह कानून लागू नहीं होने देंगे। सभी संगठन की चिंता लेकर हम भारत सरकार के पास पहुंचे। नए कानून की जो मंशा है 10 साल की सजा और जुर्माना, अभी लागू नहीं है। हम सभी ड्राइवरों को आश्वासन दिलाते हैं कि आगे यह कानून लागू नहीं होने देंगे। हमने अपील की है कि हड़ताल वापस हो। सभी ड्राइवर अपने वाहनों पर वापस लौटें।

कानून को लागू करने से पहले AIMTC से चर्चा करेंगे

उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मसले पर हमारी मुलाकात और बातचीत हुई, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। सारे मसलों का समाधान हो गया है। नए कानून लागू नहीं हुए हैं। कानून को लागू करने से पहले ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से सलाह मशवरा किया जाएगा। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बताया कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से दस साल की सजा वाले कानून पर चर्चा हुई है। ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। हम इसे लागू करने से पहले AIMTC से चर्चा करेंगे और इसके बाद ये लागू किया जाएगा।

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