SC का अहम फैसला: मां की गाली अश्लीलता नहीं, गाली-गलौज और अश्लीलता में बताया फर्क
Jitendra Shrivastava | Jul 18, 2026, 23:24 IST
Photograph: (THESOOTR)
NEW DELHI सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर गाली अश्लीलता नहीं है। जमीन विवाद के मामले में कोर्ट ने अश्लीलता और धमकी के आरोप हटाए, लेकिन गंभीर चोट पहुंचाने की सजा बरकरार रखी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मां की गाली देना अश्लीलता नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।
- गाली-गलौज और अश्लीलता में फर्क बताया सुप्रीम कोर्ट ने।
- जमीन विवाद के मामले में आरोपी को मिली बड़ी राहत।
- 70 साल के बुजुर्ग की सजा घटाकर की गई कम।
- धमकी और अश्लीलता के आरोप हुए खारिज, चोट का दोष बरकरार।
आरोपी पर मां की गाली देने का आरोप था। कोर्ट ने अश्लीलता और धमकी के आरोप हटा दिए। हालांकि गंभीर चोट पहुंचाने की सजा बरकरार रखी गई।
कोर्ट ने क्या कहा
गाली और अश्लीलता में फर्क
कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे शब्द गुस्सा या असहजता पैदा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस आधार पर उन्हें कानूनी तौर पर अश्लील नहीं कहा जा सकता।
जमीन विवाद से जुड़ा है मामला
संदर्भ देखना जरूरी बताया
बेंच ने कहा कि यह भी साबित करना जरूरी है कि शब्दों से सार्वजनिक स्थान पर किसी को परेशानी हुई हो। इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला।
अश्लीलता का आरोप हुआ खारिज
धमकी का आरोप भी हटाया
गंभीर चोट का दोष बरकरार रहा
बुजुर्ग होने पर मिली सजा में राहत
कब हुई थी घटना
FAQ
- क्या हर गाली देना अश्लीलता का अपराध माना जाएगा
नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर गाली अश्लीलता नहीं है। अश्लीलता साबित करने के लिए शब्दों का कामुक और भड़काऊ होना जरूरी है। सिर्फ अपमानजनक भाषा इसके दायरे में नहीं आती। - इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से आरोप हटाए
कोर्ट ने अश्लीलता और आपराधिक धमकी के आरोप हटा दिए। हालांकि गंभीर चोट पहुंचाने का दोष बरकरार रखा गया। आरोपी की सजा उम्र को देखते हुए कम कर दी गई। - आईपीसी की धारा 294(बी) किससे जुड़ी है
यह धारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों के इस्तेमाल से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए ठोस सबूत जरूरी हैं। सिर्फ गाली देना काफी नहीं है।
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