भोजशाला के बाहर नमाज कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश के बाद जगह ढूंढ रहा प्रशासन
Sanjay Gupta | Jul 17, 2026, 11:24 IST
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भोजशाला परिसर के बाहर शुक्रवार को जुमे की नमाज होना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में सुनवाई के दौरान मौखिक आदेश दिया था। अब इसका लिखित आदेश शुक्रवार सुबह जारी हो गया है। इसके बाद प्रशासन इसकी जगह तलाश रहा है।
धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट इंदौर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील गई थी। इसमें अंतरिम आदेश हुए कि नमाज के लिए शुक्रवार को 1 से 3 बजे के बीच जगह दी जाए। यह खुले में भोजशाला परिसर से सटकर या फिर निकट हो। इसके बाद से ही नमाज की जगह को लेकर उलझन चल रही थी। अब शुक्रवार सुबह लिखित आदेश आ गया है।
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द सूत्र ने धार कलेक्टर राजीव रंजन मीणा से इस संबंध में बात की। उन्होंने बताया कि अभी लिखित आदेश आया है और इसका अध्ययन करने के साथ ही जगह भी देखी जा रही है। जल्द इसमें फैसला करेंगे।
भोजशाला मामले में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने निम्न निर्देश दिए।
हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले में अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विनय जोशी, रंजीत कुमार, सी.एस. वैद्यनाथन, पार्थ यादव, सौरव सिंह और मणि मुंजाल ने पैरवी की।
इस केस में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री सहित आशीष गोयल, आशीष जनक, मोहित गर्ग और सुनील सारस्वत को प्रतिवादी बनाया गया है। यह जानकारी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष और भोजशाला मामले के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने दी।
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पूरा आदेश यहां से डाउनलोड करें...
क्या बोल रहे हैं धार कलेक्टर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु
- मुस्लिम पक्ष को जुमे की नमाज हेतु दोपहर 1 से 3 बजे के मध्य समीप ही वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश सरकार को निर्देश दिए।
- भोजशाला मां सरस्वती मंदिर में मुस्लिम पक्ष को नमाज की अनुमति देने से इनकार किया।
- भोजशाला परिसर में हिंदू पक्ष की पूजा पर कोई रोक नहीं लगाई गई। प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला मां वाग्देवी की निरंतर पूजा जारी रहेगी।
- हिंदू पक्ष के हित में हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर प्रतिबंध लगाने से इनकार किया गया।
- न्यायालय की अनुमति के बगैर ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग) मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करेगा।
- सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का आदेश।
- अंतिम बहस हेतु 5 अगस्त 2026 नियत।
इन्होंने की पैरवी
इस केस में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री सहित आशीष गोयल, आशीष जनक, मोहित गर्ग और सुनील सारस्वत को प्रतिवादी बनाया गया है। यह जानकारी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के प्रदेश उपाध्यक्ष और भोजशाला मामले के याचिकाकर्ता आशीष गोयल ने दी।
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