Supreme Court: मणिपुर से बाहर UPSC एग्जाम देने वालों को 3 हजार दे सरकार

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने आदेश दिया है कि मणिपुर से बाहर यूपीएससी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट को सरकार रोजाना तीन हजार रुपए दे।

Advertisment
author-image
Ravi Singh
एडिट
New Update
Supreme Court Manipur 3 thousand rupees
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मणिपुर ( Manipur ) के छात्रों को हो रही दिक्कत को देखते हुए छात्रों को चूड़ा चांदपुर से दिमापुर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के बाहर जाने वाले हर कैंडिडेट को पांच हजार रुपए और राज्य के अंदर एग्जाम देने वाले को तीन हजार रुपए देने का आदेश दिया है।

ट्रांसपोर्ट नहीं मिलने पर 5 दे सरकार

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि उपद्रव ग्रस्त इलाके के एक उम्मीदवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस न मिलने की वजह से पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। याचिका में कैंडिडेट की ओर से स्टेट बस का किराया या ट्रेन में दूसरे दर्जे का किराया देने की मांग भी की गई थी..साथ ही रहने खाने के लिए पैसे की मांग की गई थी।

ये खबर भी पढ़ें...

फ्री कोचिंग में IAS-IPS करते हैं मेंटरिंग, 350 कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हुए सक्‍सेस, 23 बने आईएएस

सीजेआई क्या बोलें

कोर्ट में सीजेआई की बेंच ने कहा कि जो लोग वर्तमान में मणिपुर के पर्वतीय जिलों में रह रहे हैं और यूपीएससी एग्जाम ( upsc exam ) के लिए अप्लाई किया है, उनमें से प्रत्येक उम्मीदवार को हर एक दिन 3 हजार रुपए दिए जाए ताकि वे एग्जाम में शामिल होने के लिए राज्य के बाहर की यात्रा कर सकता है। बेंच ने आगे कहा कि इस लाभ को प्राप्त करने के इच्छुक कैंडिडेट इस आदेश में उल्लेख किए गए ईमेल पते पर वहां के नोडल अधिकारी को सूचित करे, जहां सभी कैंडिडेट्स वर्तमान में रह रहे हैं।

ये खबर भी पढ़ें...

UPSC Prelims Tips : चार बार IFS का कटऑफ हासिल करने वाले अफसर ने बताया UPSC का मास्टर प्ला

हाईकोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट 140 छात्रों की ओर से मणिपुर के बाहर एग्जाम सेंटर देने की मांग से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस कार्यवाही के दौरान, अदालत को बताया गया कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उनमें से प्रत्येक कैंडिडेट को 1,500 रुपए देने के लिए कहा था, जिन्होंने मणिपुर राज्य के बाहर एग्जाम सेंटर का विकल्प चुना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ( Chief Justice of India DY Chandrachud ) ने याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि परिवहन की व्यवस्था करना व्यावहारिक नहीं था, ऐसे में भत्ता 1,500 रुपए से बढ़ा दिया है। हमारा विचार है कि हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित राशि को बढ़ाकर 3 हजार रुपए ( 3 thousand rupees ) कर दिया जाए।

thesootr links

सबसे पहले और सबसे बेहतर खबरें पाने के लिए thesootr के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें। join करने के लिए इसी लाइन पर क्लिक करें

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Supreme Court सुप्रीम कोर्ट मणिपुर Manipur Chief Justice of India DY Chandrachud चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ 3 हजार रुपए 3 thousand rupees