शादी से पहले संबंध बनाना खराब चरित्र का सबूत नहीं: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
Sanjay Dhiman | Jun 08, 2026, 19:00 IST
Photograph: (the sootr)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो बालिगों के आपसी सहमति से बने संबंध खराब चरित्र का सबूत नहीं। तेलंगाना पुलिस भर्ती मामले में कोर्ट ने उम्मीदवार की नियुक्ति बहाल करने का आदेश दिया।
समझें क्या है पूरा मामला
- शादी से पहले शारीरिक संबंध अब चरित्र का मापदंड नहीं।
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,फरियादी की पुलिस भर्ती बहाल।
- सहमति का रिश्ता अपराध नहीं, कोर्ट की नई गाईडलाइन।
- टूटा रिश्ता धोखा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी नसीहत।
- कानून नैतिक पहरेदार नहीं, कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा।
समझें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों दिया यह फैसला
कारण था एक पुराना आपराधिक मामला। एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने शादी का वादा करके कई साल तक संबंध बनाए रखे और फिर किसी और से शादी कर ली।
लोक अदालत में हुआ था समझौता
भर्ती बोर्ड का तर्क कोर्ट ने खारिज किया
समझौता मतलब गलती मानना नहीं
बदलते समाज को भी कोर्ट ने माना
रिश्ते का टूटना धोखा नहीं
हाईकोर्ट के सिंगल जज का आदेश बहाल
इस मामले की खास बात क्या है
कानून नैतिक पहरेदार नहीं
FAQ
- क्या शादी से पहले संबंध बनाना भारत में कानूनी है?
हां, दो बालिग व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से बने संबंध भारतीय कानून के तहत अपराध नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो इसे रोकता हो। इसलिए इसे नैतिक पतन का अपराध नहीं माना जा सकता। - लोक अदालत में समझौते का क्या मतलब होता है?
लोक अदालत में समझौता दोनों पक्षों की सहमति से होता है और इसे दोष स्वीकार करना नहीं माना जाता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खासकर निजी रिश्तों के मामलों में समझौते का मतलब गलती मानना नहीं है। यह केवल दोनों पक्षों का आगे बढ़ने का फैसला होता है।
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