सरकारी भर्ती के नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने कहा है लोक सेवाओं में भर्ती के नियमों को चयन प्रक्रिया के बीच में नहीं बदला जा सकता। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से अपना फैसल सुनाया। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) इस विषय पर सुनवाई कर रहा था कि क्या भर्ती प्रक्रिया के दौरान भर्ती नियमों (Recruitment Rules ) को बदला जा सकता है या नहीं।
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चयन के नियम मनमाने ना हो: SC
भर्ती नियमों को लेकर Supreme Court ने एक अहम टिप्पणी की। देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि जब तक पहले से निर्धारित न हो तब तक सरकारी नौकरियों के भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। चयन के नियम मनमाने नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार होने चाहिए। कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि पारदर्शिता और गैर-भेदभाव सार्वजनिक भर्ती प्रक्रिया की पहचान होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि अगर मौजूदा नियम या विज्ञापन के तहत बदलाव की अनुमति है तो उसे अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करना होगा।
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