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5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला...
- 1. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के बाद जनरल सीट पर दावे को अस्वीकार कर दिया।
- 2. उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ लेने के बाद जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकते।
- 3. कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया गया, जिसमें SC उम्मीदवार को जनरल सीट दी गई थी।
- 4. फाइनल परीक्षा में बेहतर रैंक हासिल करने से भी जनरल सीट का दावा नहीं होगा।
- 5. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार को उसी श्रेणी में रहना होगा, जहां से उन्होंने आवेदन किया था।
आरक्षण के बाद जनरल सीट पर दावा नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को एक अहम फैसला सुनाया। इसमें कहा गया है कि आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवार जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी उम्मीदवार ने आरक्षण के तहत प्रारंभिक परीक्षा में छूट ली है, तो उसे जनरल श्रेणी की सीट पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, भले ही उसकी मेरिट सामान्य उम्मीदवारों से बेहतर हो।
कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला रद्द
यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक आदेश के खिलाफ था। इसमें अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को अंतिम परीक्षा की मेरिट में बेहतर रैंक मिलने के बावजूद जनरल श्रेणी में नियुक्ति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
लाभ लेने के बाद कोई जनरल सीट पर दावा नहीं कर सकता
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि जब कोई उम्मीदवार आरक्षण का लाभ लेता है, तो वह उसी श्रेणी में रहकर अपनी नियुक्ति का दावा कर सकता है। इस फैसले से यह भी स्पष्ट हुआ कि आरक्षण प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार जनरल श्रेणी की सीटों के लिए पात्र नहीं हो सकते।
यह था पूरा मामला
इस मुकदमे में एससी उम्मीदवार जी. किरण ने अंतिम परीक्षा में बेहतर रैंक हासिल किया था। लेकिन, कर्नाटक में जनरल श्रेणी की एक ही सीट थी, जबकि कोई एससी पद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ (आरक्षण नीति) लेने के बाद उम्मीदवार जनरल श्रेणी में सीट पर दावा नहीं कर सकता। अदालत का फैसला
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