ITR फाइल करने के बाद भी क्यों अटके हैं टैक्स रिफंड?, जानिए कारण और समाधान
Jitendra Shrivastava | Feb 08, 2025, 22:10 IST
tax-refund-pending Photograph: (thesootr)
वित्त मंत्रालय के अनुसार 12 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स का रिफंड अभी भी पेंडिंग है। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है। जानिए रिफंड में देरी के कारण और उसे सही करने के आसान तरीके।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान करीब 12 लाख लोगों को अभी तक उनका टैक्स रिफंड नहीं मिला है। इसके पीछे प्रमुख कारणों में गलत बैंक खाता, पैन-आधार लिंक न होना, और बकाया राशि शामिल हैं। देश में ITR फाइलिंग के बाद भी लाखों लोगों को टैक्स रिफंड न मिलने की समस्या सामने आई है। सरकार ने टैक्सपेयर्स को सलाह दी है कि वे ITR पोर्टल पर लॉगिन करके नोटिस का जवाब दें ताकि रिफंड प्रक्रिया पूरी हो सके।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में ITR फाइलिंग के बावजूद करीब 12 लाख लोगों को उनका टैक्स रिफंड नहीं मिल सका है। इस बात की जानकारी राज्य सभा में वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि अब तक 3.68 करोड़ में से 3.56 करोड़ रिटर्न्स का रिफंड सफलतापूर्वक क्रेडिट हो चुका है।
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अगर आप नोटिस की जानकारी से सहमत हैं, तो 'Agree' बटन पर क्लिक करके सही विवरण के साथ अपना ITR संशोधित करें। सही जानकारी अपडेट करने के बाद रिफंड प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।
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सरकार के अनुसार रिफंड में देरी के पीछे कई कारण हैं। इनमें प्रमुख हैं...
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गलत या अपडेट न किया गया बैंक खाता: कई टैक्सपेयर्स ने ITR में गलत बैंक डिटेल्स दर्ज की थीं।
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पैन और आधार का लिंक न होना: यह भी रिफंड प्रक्रिया में एक बड़ी रुकावट है।
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धारा 245 के तहत बकाया: कई मामलों में टैक्स अधिनियम की धारा 245 के तहत लंबित बकाया राशि के कारण रिफंड रोका गया है।
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नोटिस का जवाब न देना: आयकर विभाग द्वारा भेजे गए नोटिसों का जवाब न देने पर भी रिफंड प्रक्रिया रुक जाती है।
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पोर्टल पर लॉगिन करें।
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'e-Proceedings' टैब पर जाएं।
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अगर कोई नोटिस है तो वह 'For your Action' सेक्शन में दिखेगा।
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'View Notices/Orders' पर क्लिक करें और सही जानकारी के साथ जवाब दें।
कैसे करें समस्या का समाधान?
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सावधानी और सुझाव...
सुनिश्चित करें कि आपके पैन और आधार कार्ड लिंक्ड हों।
अपने बैंक खाते की जानकारी सही रखें।
आयकर विभाग से आने वाले किसी भी नोटिस का तुरंत जवाब दें।
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