हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह राहुल गांधी के मोदी पर जेबकतरे वाली टिप्पणी पर फैसला करे
The Sootr | Dec 21, 2023, 24:00 IST
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह राहुल गांधी के मोदी पर जेबकतरे वाली टिप्पणी पर फैसला करे
मोदी पर जेबकतरे वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह आठ हफ्ते के भीतर इस पर फैसला करे।
NEW DELHI. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी अभी मोदी सरनेम के मामले में पूरी तरह से बरी नहीं हो पाए थे कि वह एकबार फिर परेशानी में फंस सकते हैं। दरअसल, हुआ यूं है कि मोदी पर जेबकतरे वाली टिप्पणी पर राहुल गांधी को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। इस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वह आठ हफ्ते के भीतर इस पर फैसला करे। अब यह राहुल गांधी के लिए आसमान से टपके खजूर पर लटके वाली बात साबित हो रही है। एक परेशानी से राहुल गांधी निकले तो दूसरी परेशानी में फंस गए। जेबकतरे बाले बयान पर इलेक्शन कमीशन की ओर से राहुल गांधी को पिछले महीने कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था।
ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए की गई कथित जेबकतरे वाली टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जारी किये गये नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार सुनवाई की। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वह आठ हफ्ते के भीतर निर्णय ले।
पिछले महीने की थी टिप्पणी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले महीने नवंबर में पांच राज्यों के चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए जेबकतरे और अन्य टिप्पणियां की थी। अदालत उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है।
जवाब देने की समय सीमा खत्म
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कथित बयान उचित नहीं हैं और निर्वाचन आयोग (EC) मामले की जांच कर रहा है और यहां तक कि गांधी को नोटिस भी जारी किया गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने आदेश दिया यह मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है। अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर यथासंभव शीघ्रता से आठ सप्ताह के भीतर निर्णय ले।
भाजपा गई थी चुनाव आयोग
निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछले महीने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी ने कहा था कि एक वरिष्ठ नेता की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए की गई कथित जेबकतरे वाली टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जारी किये गये नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार सुनवाई की। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि वह आठ हफ्ते के भीतर निर्णय ले।
पिछले महीने की थी टिप्पणी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पिछले महीने नवंबर में पांच राज्यों के चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए जेबकतरे और अन्य टिप्पणियां की थी। अदालत उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें गांधी के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं द्वारा इस तरह के कदाचार को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का अनुरोध किया गया है।
जवाब देने की समय सीमा खत्म
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कथित बयान उचित नहीं हैं और निर्वाचन आयोग (EC) मामले की जांच कर रहा है और यहां तक कि गांधी को नोटिस भी जारी किया गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने आदेश दिया यह मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है। अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर यथासंभव शीघ्रता से आठ सप्ताह के भीतर निर्णय ले।
भाजपा गई थी चुनाव आयोग
निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पिछले महीने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी ने कहा था कि एक वरिष्ठ नेता की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
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