थॉमस एंड कुक कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया घुमाने लिए 10.74 लाख, टूर हुआ नहीं फिर भी नहीं लौटाए पैसे

कंपनी ने अपने बुकिंग खर्च आदि की बात कहते हुए केवल 50 फीसदी राशि जब्त करने और बाकी देने की बात कही थी। इस पर जागरूक उपभोक्ता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश अमोलिया के जरिए यह केस इंदौर उपभोक्ता कोर्ट में लगाया गया... 

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Jitendra Shrivastava
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संजय गुप्ता, INDORE. विदेश टूर के लिए प्रसिद्ध थॉमस एंड कुक ( Thomas & Cook ) कंपनी को उपभोक्ता फोरम इंदौर से जोरदार झटका लगा है। कंपनी ने इंदौर के परिवार से आस्ट्रेलिया घूमने के लिए बुकिंग राशि 10.74 लाख रुपए ली, लेकिन परिवार का वीजा नहीं हो सका, इसलिए आस्ट्रेलिया टूर निरस्त हो गया, लेकिन कंपनी ने खर्चे के लिए 50 फीसदी राशि काटकर देने की बात कही। इस पर परिवार ने उपभोक्ता कोर्ट में केस लगाया और वहां से कंपनी को मय ब्याज के साथ राशि लौटाने का आदेश दिया।

यह है मामला

इंदौर निवासी मोहित आसवानी ने 2019 में कंपनी से आस्ट्रेलिया के 10 दिन का टूर तय किया। इसमें मुख्य मंशा भारत और आस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच देखना भी था साथ ही घूमने का प्रोग्राम था। इसके लिए 10.74 लाख रुपए की राशि जमा कर दी गई। लेकिन बाद में वीजा मंजूर नहीं होने से टूर निरस्त हो गया। लेकिन कंपनी ने अपने बुकिंग खर्च आदि की बात कहते हुए केवल 50 फीसदी राशि जब्त करने और बाकी देने की बात कही। इस पर जागरूक उपभोक्ता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश अमोलिया के जरिए यह केस इंदौर उपभोक्ता कोर्ट में लगाया गया। 

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कंपनी की सेवा में कमी, 50 फीसदी राशि जब्त सही नहीं

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अध्यक्ष सरिता सिंह, सदस्य शैलेंद्र सिंह व कुंदन सिंह चौहान ने इस संबंध में आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि थामस कुक कंपनी का यह कहना कि राशि उनकी आगे सहयोगियों से बुकिंग में खर्च होती है लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने बुकिंग राशि कितनी काटी, जिसके चलते उन्हें 50 फीसदी राशि जब्त करना पड़ी। कंपनी का यह कहना कि पहले से ही बुकिंग शर्त में ब्रोशर में सब लिखा है लेकिन ब्रोशर इस तरह का छपा है कि इसे माइक्रोस्कोप से भी नहीं पढ़ा जा सकता है। सभी शर्तें अस्पष्ट है और पठनीय नहीं है। वैसे भी किसी हाल में जब सेवा ही नहीं ली है तो बुकिंग राशि का 50 फीसदी हिस्सा जब्त करना किसी भी हाल में सही नहीं कहा जा सकता है, इस तरह का नियम नहीं है और यदि है तो किसी भी तरह से उचित नहीं है। केवल 30 हजार राशि ही काटकर पूरी लौटाई जाना थी। इसलिए उपभोक्ता को 2019 से अभी तक 7 फीसदी ब्याज के साथ राशि लौटाई जाए। उसे साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 20 हजार और केस व्यय के लिए 10 हजार और दिए जाएं। 

ब्याज के 14.23 लाख राशि लौटना पड़ी

जागरूक उपभोक्ता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश अमोलिया ने बताया कि इंटरनेशनल कंपनी थामस कुक के साथ केस की जीत के बाद कंपनी ने उपभोक्ता को 14 लाख 23 हजार की राशि का चेक दे दिया है जो बुकिंग राशि पर मय ब्याज बनती है। साथ ही साफ कर दिया है कि सेवा नहीं मिलने पर 30 हजार से अधिक राशि काटने का अधिकार नहीं है। आयोग ने उच्च स्तर पर मेक माय ट्रिप केस में हुए एक फैसले का हवाला देते हुए साफ कर दिया कि इससे ज्यादा राशि नहीं काटी जाना चाहिए।

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