उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। जिसमें यूपी डिजिटल मीडिया नीति 2024 ( UP Digital Media Policy 2024 ) भी शामिल है। इस नई सोशल मीडिया पॉलिसी ( social media policy ) के तहत आपत्तिजनक पोस्ट ( Offensive Posts ) करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद (Life imprisonment) तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म के लिए खुशखबरी भी है। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए सरकार ने विज्ञापन ( Advertisement ) की व्यवस्था भी की है।
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सोशल मीडिया पर विज्ञापन की व्यवस्था
उत्तर प्रदेश सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ( Social Media Platforms ) पर अपनी योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एजेंसियों और फर्मों को प्रोत्साहित करेगी, जिससे रोजगार के अवसर ( Employment Opportunities ) पैदा होंगे। नई नीति के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए चार श्रेणियां बनाई गई हैं। इसमें 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हजार रुपए प्रति महीना भुगतान सीमा निर्धारित की गई है।
इसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स और पॉडकास्ट के लिए 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए प्रति माह भुगतान सीमा निर्धारित की गई है।
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आपत्तिजनक पोस्ट पर होगी सख्त कार्रवाई
सोशल मीडिया पर देश विरोधी ( Anti-National Posts ) या आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है, लेकिन नई नीति से दोषियों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई की जा सकेगी।
तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा
प्रदेश सरकार सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी, अश्लील और अभद्र कंटेंट ( Obscene and Indecent Content ) पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। नई नीति के तहत, दोषियों को तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, अश्लील और अभद्र पोस्ट करने वालों पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार पहले ही डिजिटल मीडिया के लिए दिशानिर्देश और नैतिकता कोड जारी कर चुकी है।
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