लोकसभा के बाद वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पास, कानून बनने से बस एक कदम दूर

राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। बिल को सरकार ने पारदर्शिता का प्रतीक बताया, वहीं विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला करार दिया। बिल अब कानून बनने से मात्र एक कदम दूर है।

author-image
Rohit Sahu
एडिट
New Update
waff bill rajysabha pass
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

राज्यसभा में लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) पास हो गया है। बिस के विरोध में 95 और पक्ष में 128 मत पड़े। सरकार का कहना है कि यह कानून गरीब, पसमांदा मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं की स्थिति सुधारने में मदद करेगा। वहीं 12 घंटे बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बिल को मुसलमानों को खिलाफ बताया। वक्फ कानून बनने से अब बस एक कदम दूर रह गया है। इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, वहां से मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा।

वक्फ संपत्तियों से अच्छी आय का स्रोत: किरेन रिजिजू

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वर्तमान में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। सच्चर समिति ने 2006 में 4.9 लाख संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की अनुमानित आय का अनुमान लगाया था। आज यह आंकड़ा कई गुना बढ़ चुका है। विधेयक पर चर्चा के दौरान अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने विपक्षी नेताओं पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कपिल सिब्बल की आलोचना करते हुए कहा कि वे तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और बहस से अनुपस्थित रहते हैं।

खड़गे ने सरकार से बिल वापस लेने की मांग की

नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को तबाह करने के लिए लाया गया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाने की अपील की और विधेयक वापस लेने की मांग की।

जेपी नड्डा बोले– कानून का मकसद पारदर्शिता लाना

राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि यह बिल 2013 के कानून की खामियों को सुधारने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि 2013 से अब तक वक्फ संपत्तियों में 21 लाख हेक्टेयर जमीन जुड़ी है, जिसे माफियाओं ने गलत तरीके से हथियाया।

यह भी पढ़ें: वक्फ संशोधन विधेयक: नड्डा की तीखा हमला, मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर रखा, अब सुधार से डर क्यों?

कपिल सिब्बल बोले-मेरी जमीन पर आपका अधिकार कैसे

सिब्बल ने कहा कि जब जमीन किसी व्यक्ति की है, तो सरकार कैसे उस पर वक्फ कानून लागू कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि गैर-मुस्लिमों को भी वक्फ बनाने का अधिकार मिलना चाहिए और हिंदू धर्म में भी संपत्ति असमान रूप से वितरित होती है।

लोकसभा में बुधवार को पारित हुआ बिल

लोकसभा में बुधवार देर रात को बिल पारित हुआ था जिसे UMMEED नाम  दिया गया। बिल को लोकसभा में भी 12 घंटे की चर्चा के बाद पास किया गया। लोकसभा में 520 सांसदों ने कार्यवाही में भाग लिया। जिसमें से 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। किरन रिजिजू ने विधेयक को UMMEED (Unified Waqf Management Empowerment, Efficiency and Development) का नाम दिया।

यह भी पढ़ें:वक्फ संशोधन बिल: जानिए कौन से देशों में है वक्फ बोर्ड जैसी संस्था और उनकी संपत्तियां

AIMIM सांसद ओवैसी ने संसद में बिल फाड़ा

लोकसभा में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को गांधी की तरह फाड़ते हुए विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य मुसलमानों को अपमानित करना है। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि बिल में कोई गैर-इस्लामिक प्रावधान नहीं है। 

वक्फ बिल क्या है विस्तार से समझने के लिए यह खबर भी पढ़ें: वक्फ संशोधन बिल के बारे में वो सबकुछ जो आपको जानना जरूरी है

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Loksabha Asaduddin Owaisi waqf amendment bill 2025 Waqf Amendment Bill waqf amendment bill controversy waqf amendment bill in lok sabha वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक वक्फ बोर्ड संपत्ति वक्फ बोर्ड बिल पास संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू राज्यसभा