अयोध्या राम मंदिर के 15 किमी दायरे में नॉन-वेज पर रोक, ऑनलाइन डिलीवरी भी नहीं

अयोध्या प्रशासन ने राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में अब नॉन-वेज फूड की ऑनलाइन डिलीवरी पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने राम पथ से मांस की दुकानों को हटा दिया है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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Kaushiki
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ayodhya ram temple area non veg ban
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NEWS INSHORT

  1. राम मंदिर के 15 किमी के दायरे में मांस की बिक्री और मांसाहारी भोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

  2. ऑनलाइन फूड ऐप्स के जरिए क्षेत्र में नॉन-वेज की होम डिलीवरी को अब पूरी तरह से रोक दिया गया है।

  3. 14 किमी लंबे राम पथ से मांस की सभी दुकानों को हटाकर इस मार्ग को पूरी तरह सात्विक बनाया गया है।

  4. अयोध्या के सभी होटल और होमस्टे को मेहमानों को मांस या शराब न परोसने की सख्त हिदायत दी गई है।

  5. पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र की पवित्रता के लिए अब राम पथ से शराब की दुकानों को हटाने की तैयारी है।

NEWS IN DETAILS

प्रशासन का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की पावन नगरी अयोध्या में राम मंदिर की धार्मिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब राम मंदिर के 15 किलोमीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन की बिक्री नहीं होगी। इसके अलावा, ऑनलाइन होम डिलीवरी पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

यह कदम अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान और पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने राम पथ से मांस की दुकानों को हटा दिया है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

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राम पथ से हटाई गईं मांस की दुकानें

अयोध्या नगर निगम और जिला प्रशासन ने मिलकर राम पथ को पूरी तरह सात्विक बनाने का फैसला लिया है। अयोध्या और फैजाबाद को जोड़ने वाले 14 किलोमीटर लंबे इस रास्ते से मांस की सभी दुकानों को हटा दिया गया है।

प्रशासन का कहना है कि राम पथ पर आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करना सबसे ज़रूरी है। साथ ही, प्रशासन ने इन इलाकों में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।

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ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर लगा कड़ा पहरा

हाल के दिनों में प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में नॉन-वेज भोजन पहुंचा रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए असिस्टेंट फूड कमिश्नर मानिक चंद्र सिंह ने सभी डिलीवरी कंपनियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

अब 15 किलोमीटर (अयोध्या राम मंदिर दर्शन) के दायरे में कोई भी कंपनी ऑनलाइन माध्यम से मांसाहारी भोजन की आपूर्ति नहीं कर सकेगी। होटलों और होमस्टे को भी मेहमानों को मांसाहार और शराब न परोसने की सख्त हिदायत दी गई है।

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धार्मिक मर्यादा का पालन

अयोध्या (Ayodhya Ram Mandir) का पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि पवित्र नगरी के भीतर तामसिक भोजन का व्यापार धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है। प्रशासन के इस फैसले का संतों और स्थानीय निवासियों ने दिल से स्वागत किया है।

हालांकि, शराब की दुकानों को हटाने के लिए अभी जिला प्रशासन से अंतिम अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। जल्द ही राम पथ के किनारे संचालित शराब घरों पर भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

IMP FACTS

  • राम मंदिर के 15 किमी के दायरे में मांस की बिक्री नहीं होगी।

  • ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स द्वारा भी नॉन-वेज की होम डिलीवरी नहीं होगी।

  • 14 किमी लंबे राम पथ से नॉन-वेज की सभी दुकानों को हटाया जाएगा।

  • क्षेत्र के होटल और होमस्टे में यात्रियों को मांस या शराब नहीं परोसा जाएगा।

  • पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के लिए राम पथ से शराब की दुकानें हटाने की तैयारी है।

THE SOOTR KNOWLEDGE

  • किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल की धार्मिक गरिमा बनाए रखने के लिए वहां के नियमों का सम्मान करना जरूरी है।

  • जनता की शिकायतों पर प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करना एक बेहतर और सुरक्षित व्यवस्था का प्रतीक है।

  • ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियों को भी स्थानीय संस्कृति और कानूनों के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह होना चाहिए।

  • होटल और व्यापारियों की यह जिम्मेदारी है कि वे लाभ से ऊपर उठकर क्षेत्र की सात्विक पहचान को महत्व दें।

  • विकास केवल सड़कों के निर्माण तक सीमित नहीं है। बल्कि आस्था और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

THE SOOTR ALERTS

  • 15 किमी के दायरे में रहने वाले लोग अब ऑनलाइन नॉन-वेज ऑर्डर नहीं करें। इससे नियमों के उल्लंघन पर आईडी ब्लॉक या जुर्माना हो सकता है।

  • पुलिस प्रशासन अब डिलीवरी बैग्स और संदिग्ध वाहनों की रैंडम चेकिंग कर प्रतिबंधित सामग्री की सप्लाई को सख्ती से रोकेगा।

  • पुलिस और प्रशासन की टीमें होटलों में सरप्राइज इंस्पेक्शन करेंगी। ताकि वहां शराब या मांस न परोसा जा सके।

  • यदि किसी इलाके में चोरी-छिपे मांस की बिक्री हो रही है, तो नागरिक तुरंत स्थानीय पुलिस या हेल्पलाइन पर इसकी गुप्त सूचना जरूर दें।

  • नियम तोड़ने वाले दुकानदारों और डिलीवरी कंपनियों पर पुलिस 'जीरो टॉलरेंस' के तहत लाइसेंस रद्द करने और जेल भेजने की कार्रवाई करेगी।

आगे क्या

इस कदम से अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को अब पूरी तरह शुद्ध और सात्विक वातावरण मिलेगा, जिससे उनकी धार्मिक यात्रा अधिक सुखद होगी। आगे चलकर पूरे शहर में केवल शाकाहारी फूड कोर्ट और 'शुद्ध भोजन' की विशेष सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। साथ ही, तकनीक की मदद से डिजिटल निगरानी और सख्त चेकिंग से परिक्रमा क्षेत्र की मर्यादा को हमेशा सुरक्षित रखा जा सकेगा।

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