मध्य प्रदेश में नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन को लेकर बड़ी राहत सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इन कक्षाओं में एडमिशन के लिए बच्चों की तय आयु सीमा में छूट बढ़ा दी है। इसको लेकर मंगलवार 23 जुलाई को स्कूल शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। जानें क्या है नए आदेश में... पहले क्या थे नियम...
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जानें क्या है नए आदेश में...
शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए नियम में नर्सरी, केजी1, केजी2 के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रेल 2024 के स्थान पर 31 जुलाई कर दी गई है। साथ ही कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 के स्थान पर 30 सितंबर कर दी गई है। अब 30 सितंबर तक जन्म तिथि वाले बच्चे भी कक्षा एक में प्रवेश ले सकेंगे।
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पहले क्या थे नियम...
मध्य प्रदेश में अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए अभिभावको को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह दिक्कत नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन को लेकर रही है। इन कक्षाओं में एडमिशन के लिए आयु सीमा का निर्धारण किया गया था। यह नियम स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन की ओर लागू किया गया था। इसमें कहा गया था कि पहली क्लास में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 1 अप्रैल 2024 को 6 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इससे 1 अप्रैल के बाद जन्मे कई बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था।
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