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MP मुख्यमंत्री SC/ST छात्रवृत्ति योजना: मध्यप्रदेश राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री SC/ST पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य इन वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा देने में मदद करना है, ताकि वे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और समाज में उन्हें समान अवसर मिल सकें।
सरकार के तहत दी जाने वाली यह छात्रवृत्ति (scholarship) उन छात्रों के लिए है जो पहले से किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान में पोस्ट-मैट्रिक (12वीं कक्षा के बाद) की पढ़ाई कर रहे हैं। इस योजना के तहत छात्रों को वित्तीय सहायता (financial assistance) दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई को बिना किसी आर्थिक चिंता के जारी रख सकें।
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योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री SC/ST पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य SC/ST छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना है। यह योजना उन्हें किताबें, शैक्षिक उपकरण (educational tools), ट्यूशन फीस, होस्टल फीस और अन्य शैक्षिक खर्चों को कवर करने में मदद करती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान दें सकें।
पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है:
- जाति आधारित पात्रता: यह योजना केवल अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों के लिए है। छात्र को संबंधित जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
- शैक्षिक योग्यता: छात्र को 12वीं कक्षा (माध्यमिक शिक्षा) या उससे उच्च कक्षा (पोस्ट-मैट्रिक) में पढ़ाई कर रहे होना चाहिए। यह छात्र किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं।
- आय सीमा (income limit): छात्रों के परिवार की वार्षिक आय सीमा पर भी ध्यान दिया जाता है। आय सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह समय-समय पर अपडेट होती रहती है। आमतौर पर, आय सीमा 2.5 लाख से 6 लाख रुपए के बीच हो सकती है, जो राज्य सरकार ही फिक्स करती है।
- मूल निवास: छात्र को मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के निवासी छात्रों को ही मिलेगा।
- कोर्स: छात्र किसी भी मान्यता प्राप्त कोर्स में पोस्ट-मैट्रिक (12वीं के बाद) शिक्षा ले सकते हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून, और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम।
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इस योजना का लाभ क्या है
- फीस में छूट: छात्रों को उनकी शैक्षिक फीस में छूट दी जाती है, जो उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है।
- होस्टल शुल्क: यदि छात्र हॉस्टल में रहते हैं, तो उनकी हॉस्टल फीस भी छात्रवृत्ति में कवर की जाती है।
- सपोर्टिव मद्द: इसके अलावा, छात्रों को किताबों, लैपटॉप, यूनिफॉर्म, और अन्य शैक्षिक उपकरणों (educational devices) की खरीद के लिए भी मदद दी जाती है।
- नौकरी की संभावनाएं: उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, छात्र बेहतर नौकरी के मौके की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार हो सकता है।
एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है
मुख्यमंत्री SC/ST पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन करने के लिए छात्रों को इन नियमों का पालन करना होगा:
ऑनलाइन आवेदन: छात्रों को इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन https://hescholarship.mp.gov.in/ करना होगा। मध्यप्रदेश सरकार के तहत एक पोर्टल दिया जाता है, जहां छात्र अपने आवेदन पत्र को भर सकते हैं और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।
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डॉक्यूमेंट
आवेदन के साथ इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है:
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST)
- 12वीं कक्षा या उससे उच्चतम शैक्षिक प्रमाण पत्र (highest educational certificate)
- आय प्रमाण पत्र (जो परिवार की वार्षिक आय को दिखाता हो)
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंकों के खाते की जानकारी (खाता नंबर और IFSC कोड)
इंटरव्यू और सिलेक्शन
आवेदन करने के बाद, कुछ मामलों में इंस्टिट्यूट इंटरव्यू ले सकता है। सिलेक्शन पारदर्शी (transparent) होती है और छात्रों का चयन उनकी एलिजिबिलिटी और जरूरी डाक्यूमेंट्स के आधार पर किया जाता है। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत आधार देने का प्रयास कर रही है, ताकि वे समाज में अपनी पहचान बना सकें और अच्छे करियर की दिशा में आगे बढ़ सकें।
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