BPL वर्ग के लोगों को CM आर्थिक कल्याण योजना के तहत सरकार से मिलती है फाइनेंशियल हेल्प

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत, मध्यप्रदेश में BPL एससी परिवारों को लोन और मार्जिन मनी सहायता दी जाती है। आवेदन ऑनलाइन है और लाभार्थियों को 10 हजार रुपए की मंथली स्टाइपेंड मिलती है।

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Kaushiki
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मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना
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MP Scholarship मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत मध्यप्रदेश में नीचले आर्थिक स्तर (BPL) वाले एससी (Scheduled Caste) परिवारों को लोन और मार्जिन मनी सहायता दी जाती है।

इस योजना का उद्देश्य नए उद्योगों और व्यवसायों की शुरुआत में सहायता प्रदान करना है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और लाभार्थियों को 10 हजार रुपए की मंथली स्टाइपेंड दी जाती है।

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योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश सरकार ने 1 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य Scheduled Caste (SC) वर्ग के BPL (Below Poverty Line) परिवारों को नए उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता देना है।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को लो-कोस्ट इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल प्रदान किया जाता है।

योजना का कार्यान्वित

योजना के कार्यान्वित का जिम्मा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के प्रबंधक निदेशक और जिला प्रयास सहकारी विकास समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी के तहत है।

योजना का वित्तीय प्रावधान Scheduled Caste Welfare Department के तहत किया जाएगा और फिजिकल और फाइनेंशियल लक्ष्यों को जिला-वार तय किया जाएगा।

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योजना का लाभ

मार्जिन मनी सहायता: योजना के तहत, 50% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट (अधिकतम 15 हजार रुपए) का मार्जिन मनी लाभार्थी को सरकार द्वारा दिया जाएगा।
प्रोजेक्ट की लागत: इस योजना के तहत अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 हजार रुपए तक की होगी।
लोन की अवधि: इनिशियल 6 महीने के मोराटोरियम के बाद लोन की 5 साल में किश्तों में वापसी की जाएगी।

एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

  • सिटीजनशिप: उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • श्रेणी: उम्मीदवार को Scheduled Caste (SC) होना चाहिए।
  • आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • लोन की सिचुएशन: उम्मीदवार को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/ फाइनेंसियल इंस्टीटूशन/सहकारी बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
  • अन्य योजना से लाभार्थी: यदि कोई व्यक्ति पहले सरकारी स्वरोजगार योजना का लाभ ले रहा है, तो वह इस योजना के तहत पात्र नहीं होगा।

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रिक्वायर्ड डाक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस
  • राशन कार्ड
  • स्थायी निवास सर्टिफिकेट
  • जन्म सर्टिफिकेट 
  • दिव्यांगता सर्टिफिकेट (यदि लागू हो)
  • एससी सर्टिफिकेट
  • बैंक खाता डिस्क्रिप्शन   

आवेदन प्रक्रिया

  • वेबसाइट पर जाएं: आवेदन के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
  • स्कीम का चयन करें: "Mukhyamantri Aarthik Kalyan Yojana" पर क्लिक करें।
  • साइन-अप करें: सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स भरकर "Sign-up" ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • लॉगिन करें: अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
  • आवेदन सबमिट करें: पूरी जानकारी भरकर आवेदन सबमिट करें।

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