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मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र ने नए सत्र 2025-26 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूह के बच्चों के निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश (Free Admission) के लिए आरटीई (Right to Education) के तहत टाइमटेबल जारी कर दिया है।
इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश जिला कलेक्टरों और परियोजना समन्वयकों को दिए गए हैं।
आरटीई एडमिशन 2025-26
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5 मई 2025: पोर्टल पर मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों (Recognized private schools) और सीटों का प्रदर्शन।
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7 से 21 मई 2025: ऑनलाइन आवेदन और एरर करेक्शन की प्रक्रिया।
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7 से 23 मई 2025: सरकारी जन-शिक्षा केंद्र में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
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29 मई 2025: लॉटरी से स्कूल अल्लोत्मेंट और एसएमएस के जरिए सूचना।
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2 से 10 जून 2025: स्कूलों में उपस्थिति और मोबाइल ऐप से रिपोर्टिंग।
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जरूरी डॉक्यूमेंट
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- गरीबी रेखा से नीचे (BPL) प्रमाण पत्र
- माता-पिता का पहचान पत्र
ऐसे करें आवेदन
- अभ्यर्थी अपने गांव/वार्ड और आसपास के गैर-अनुदान प्राप्त (non-subsidized) प्राइवेट स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं।
- सभी अभ्यर्थियों को अपने मूल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केंद्र (जन-शिक्षा केंद्र) में अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन कराना होगा।
- एडमिशन से जुड़ी डिटेल जानकारी एजुकेशन पोर्टल और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
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आयुसीमा की जानकारी
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आरटीई के तहत विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश हेतु आयुसीमा भी निर्धारित कर दी गई है।
- नर्सरी कक्षा के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष और अधिकतम 4 वर्ष 6 माह होगी।
- केजी-1 में प्रवेश के लिए आयु 4 से 5 वर्ष 6 माह के बीच।
- केजी-2 में 5 से 6 वर्ष 6 माह के बीच।
- कक्षा 1 के लिए न्यूनतम 6 वर्ष तथा अधिकतम 7 वर्ष 6 माह होना जरूरी है।
- इस आयुसीमा का पालन करते हुए ही आवेदन करना अनिवार्य है।
- ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जा सकते है।
RTE (Right to Education) क्या है
RTE का पूरा नाम है "Right to Education Act" (शिक्षा का अधिकार अधिनियम)। यह भारत सरकार द्वारा 2009 में पारित एक कानून है, जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाता है।
इस कानून के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर बच्चे को नजदीकी स्कूल में दाखिला दे और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दें। RTE एक्ट के अंतर्गत निजी स्कूलों को भी यह अनिवार्य किया गया है कि वे अपनी 25% सीटें गरीब और कमजोर वर्गों (EWS) के बच्चों के लिए आरक्षित रखें।
इस कानून में शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक की योग्यता, स्कूल की बुनियादी सुविधाओं और छात्रों के अधिकारों की भी विस्तार से जानकारी दी गई है। RTE कानून का उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा गरीबी या भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। यह कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है और यह बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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