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टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक पहल है, जो अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य इन्हें स्वरोजगार (self employment) के अवसर प्रदान करना है।
इस योजना के तहत, 10 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता कम ब्याज दर पर दी जाती है, ताकि लोग छोटे बिजनेस शुरू कर सकें। यह लोन 5 साल की अवधि में चुकाना होता है। इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के ST वर्ग के लोगों को मिलता है, जिनकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच हो।
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योजना का उद्देश्य
इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के मौके देना है। सरकार छोटे और मिडिल ट्रेडर्स को कम ब्याज दर पर लोन दे रही है, ताकि वे अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकें।
इस योजना के लाभ
- स्वरोजगार के अवसर: योजना के तहत लाभार्थियों को 10 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- कम ब्याज दर पर लोन: लाभार्थियों को 7% ब्याज दर पर लोन मिलेगा, जो 5 साल तक चुकाना होगा।
- उद्योग स्थापित करने का अवसर: योजना से छोटे इंडस्ट्री या सर्विस बिजनेस स्थापित करने के लिए जरूरी कैपिटल मिल सकेगी।
एलिजिबिलिटी
इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के मध्यप्रदेश के निवासी उठा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक
- एप्लिकेंट की ऐज 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को नॅशनलिज्ड बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
- योजना का लाभ मध्यप्रदेश में स्थापित किसी भी उद्यम के लिए मिलेगा।
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जरूरी डाक्यूमेंट्स
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- समग्र आईडी
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- ऑथॉरिजेड पर्सन्स से रेफरेंस
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए,
- आपको टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की ऑफिसियल वेबसाइट samast.mponline.gov.in पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाना होगा।
- इसके बाद, आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आप अपनी एप्लीकेशन स्टेटस की जांच ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर मोबाइल नंबर और जन्मतिथि डालकर आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं।
Apply Online | |||||
आवेदन की स्थिति ट्रेक करने हेतु | |||||
Official Notification | |||||
Official Website |
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