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छत्तीसगढ़ राज्य ने 11 मार्च 2015 को असंगठित श्रमिकों के लिए "सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना" की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को मातृत्व और पितृत्व सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन जी सकें।
यह योजना खास तौर पर महिला और पुरुष श्रमिकों को आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है, जिससे वे अपने बच्चे के जन्म के समय मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारियों का निभा सकें।
योजना का उद्देश्य
यह योजना असंगठित श्रमिकों को विशेष रूप से चलाई जानें वाली सरकारी योजना है जो महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और पुरुषों को पितृत्व अवकाश के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना से श्रमिकों को मातृत्व और पितृत्व के समय आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की गई है।
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💰 योजना के लाभ
महिला श्रमिकों के लिए
गर्भावस्था के तीसरे महीने में ₹4 हजार 200 की मदद
गर्भावस्था के आठवें महीने में ₹2 हजार 800 की मदद
पुरुष श्रमिकों के लिए
बच्चे के जन्म के बाद पितृत्व अवकाश के रूप में 3 हजार की मदद
🧑🤝🧑एलिजिबिलिटी
आवेदक (पुरुष या महिला) को छत्तीसगढ़ के असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में शामिल होना चाहिए।
यह लाभ केवल दो बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा, यानी एक श्रमिक को इस योजना का लाभ अधिकतम दो बच्चों के लिए मिलेगा।
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📝 आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन
इन्कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन
- सबसे पहले आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://cglabour.nic.in/पर जाना होगा।
- होम पेज पर “आवेदन करना” https://cglabour.nic.in/Departments.aspx?id=4 विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद “असंगठित श्रमिक पंजीकरण” का चयन करें और आवेदन प्रक्रिया शुरू करें।
- आवेदकों को कुछ व्यक्तिगत विवरण जैसे समूह का नाम (असंगठित श्रमिक मंडल), सेवा का चयन, और अन्य जानकारी भरनी होगी।
रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए आवेदन
- पहले से पंजीकृत श्रमिकों को भी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और “आवेदन करना” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- यहां पर “योजना” का चयन करें और अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
- सभी आवश्यक विवरण भरें और आवेदन सबमिट करें।
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🧾 आवश्यक डॉक्यूमेंट
आधार कार्ड: व्यक्तिगत पहचान के लिए आवश्यक।
श्रमिक पंजीकरण कार्ड: यह कार्ड श्रमिक की पंजीकरण प्रक्रिया को प्रमाणित करता है।
स्थायी निवास प्रमाण पत्र: आवेदक का स्थायी निवास प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़।
राशन कार्ड की प्रति: खाद्य सुरक्षा के लिए राशन कार्ड की प्रति आवश्यक है।
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