मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से आएगी खुशहाली, सिंचाई के लिए मिलेगी बेहतर सुविधा

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना से कृषि उत्पादकता और किसान की आय में सुधार की उम्मीद है।

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Manya Jain
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Chief Minister Krishak Mitra Scheme
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कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है, और किसान हमारे समाज की रीढ़ माने जाते हैं। लेकिन, खेती के कार्य में सिंचाई की समस्या हमेशा एक चुनौती बनी रही है।

मध्यप्रदेश सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसे मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना नाम दिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेतों में बेहतर सिंचाई सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता में सुधार हो सके और उनकी आय बढ़ सके।

💡 योजना का उद्देश्य 💡

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सस्ती दर पर स्थायी पंप कनेक्शन प्रदान करना है। यह योजना किसानों को 3 हॉर्सपावर या उससे अधिक क्षमता के कृषि पंप कनेक्शन के लिए ट्रांसफॉर्मर और विद्युत लाइन की व्यवस्था करती है।

इसके माध्यम से किसान अपनी कृषि भूमि में अच्‍छे से सिंचाई कर सकेंगे, जिससे फसलें बेहतर उग सकें और उनकी उत्पादन क्षमता में इजाफा हो।

💰 योजना का लाभ 💰

  • सस्ती सिंचाई सुविधा: किसानों को कम खर्च पर कृषि पंप कनेक्शन मिलेगा, जिससे सिंचाई की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

  • खर्च का आधा हिस्सा राज्य सरकार और विद्युत वितरण कंपनी उठाएगी: योजना के तहत, किसान को विद्युत अधोसंरचना के लिए कुल खर्च का सिर्फ 50% देना होगा, जबकि शेष 40% राज्य सरकार और 10% विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

  • बेहतर कृषि: पंप कनेक्शन मिलने से किसानों को सिंचाई में आसानी होगी और वे अपनी कृषि भूमि में अधिक उत्पादन कर पाएंगे।

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🛠️ योजना के बारे में जानकारी🛠️

  • योजना का नाम: मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना

  • राज्य: मध्यप्रदेश

  • शुरू किया गया: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा

  • लाभार्थी: राज्य के किसान या किसान समूह

  • उद्देश्य: सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन के माध्यम से कृषि में सुधार लाना

  • पात्रता: केवल मध्यप्रदेश के किसान या किसान समूह ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

  • आधिकारिक वेबसाइट: https://energy.mp.gov.in/

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📝 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया  

  • किसान का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

  • किसान के पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।

  • केवल मध्यप्रदेश राज्य के किसान एवं किसान समूह ही आवेदन कर सकते हैं।

🗂️ आवश्यक डॉक्यूमेंट 

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • मूल निवासी प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड

  • जाति प्रमाण पत्र

  • आय प्रमाण पत्र

  • किसान कार्ड

  • जमीन से संबंधित दस्तावेज़

  • बैंक खाता विवरण

  • मोबाइल नंबर

  • पासपोर्ट आकार की फोटो

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📋 आवेदन प्रक्रिया 

मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में आवेदन ऑफलाइन होगा। इसके लिए किसान को अपने नजदीकी विद्युत मंडल कार्यालय में संपर्क करना होगा और वहां पर अपनी योजना के लिए आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया सरल है और इसे किसी भी कठिनाई के बिना पूरा किया जा सकता है।

Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana PDF

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