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मध्यप्रदेश सरकार दिव्यांग छात्रों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना चला रही है। इसका उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है।
योजना के तहत बोर्ड परीक्षा (goverment scheme) में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन स्वरूप लैपटॉप और मोटर ट्राइसाइकिल दी जाती है।
इससे न केवल उनकी शिक्षा (MP News) में सुधार होता है, बल्कि उन्हें समाज में स्वतंत्र रूप से चलने और अपनी स्किल्स को विकसित करने का अवसर भी मिलता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।
योजना की खासियत
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से विकलांग छात्रों के लिए उच्च शिक्षा शुल्क और ट्रांसपोर्टेशन भत्ता योजना दिव्यांग छात्रों के लिए चलाई जाती है।
इस योजना (mp sarkari yojana) के तहत योग्य दिव्यांग छात्रों को उनके उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए आर्थिक सहायता और यात्रा भत्ता दिया जाता है।
इच्छुक छात्र इस योजना का लाभ ई-केवाईसी, एलएसके, सीएससी, और एमपीओ कियोस्क के जरिए उठा सकते हैं।
इस योजना (mp yojana) में दिव्यांग विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर लैपटॉप और मोटर ट्राइसाइकिल प्रदान की जाती है। जिसका वितरण हर साल 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर किया जाता है।
आवेदन की प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन: आवेदन के लिए विद्यार्थियों को समग्र आईडी और आधार नंबर होना अनिवार्य है। आवेदन स्पर्श पोर्टल https://www.sparsh.mp-gov.in पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
जरूरी तारीखें:
आवेदन की अवधि: 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक।
आवेदन की जांच: 15 नवंबर 2025 तक।
चयन सूची का प्रकाशन: 30 नवंबर 2025 को।
3. सिलेक्शन क्राइटेरिया
अस्थिबाधित दिव्यांग विद्यार्थी: बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।
अन्य श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थी: 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।
संपर्क जानकारी
मुख्यालय: भोपाल में आयुक्त सामाजिक न्याय कार्यालय।
जिला स्तर: जिलों में जिला सामाजिक न्याय अधिकारी कार्यालय।
FAQ
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