PM Matru Vandan Yojana के तहत इन महिलाओं को मिलती आर्थिक मदद, जानिए कैसे
Manya Jain | Jun 20, 2025, 12:50 IST
pm matru vandan yojna
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए चलाई जाती है। यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, खासकर समाज के कमजोर वर्गों को। महिलाओं को मातृत्व लाभ दिया जाता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए एक पहल है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवस्था और स्तनपान के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे स्वस्थ मातृत्व का अनुभव कर सकें। विशेष रूप से यह योजना समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवनस्तर में सुधार हो सके।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सकें।
इस योजना के तहत, महिला को उसके पहले दो जीवित बच्चों के लिए मॅट्रनिटी बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो।
पीएम मातृ वंदना योजना | pm yojna | PM पोषण योजना | सरकारी योजना | सरकारी योजनाएं
✨ योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत, महिला को उसके पहले दो जीवित बच्चों के लिए मॅट्रनिटी बेनिफिट मिलेगा, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो।
💰 योजना की राशि
- पहली किस्त: ₹3 हजार (गर्भवस्था की पंजीकरण और कम से कम एक एंटीनैटल चेकअप के बाद)
- दूसरी किस्त: ₹2 हजार (शिशु के जन्म के बाद, और उसे सभी आवश्यक टीके लगवाए जाने के बाद)
- पहली किस्त: ₹3 हजार (गर्भवस्था की पंजीकरण और कम से कम एक एंटीनैटल चेकअप के बाद)
- दूसरी किस्त: ₹2 हजार (शिशु के जन्म के बाद, और उसे सभी आवश्यक टीके लगवाए जाने के बाद)
- यदि महिला का गर्भपात या मृत जन्म हुआ हो, तो भविष्य में किसी गर्भावस्था के लिए महिला को फिर से लाभ मिलेगा।
- यदि महिला का गर्भपात या मृत जन्म हुआ हो, तो भविष्य में किसी गर्भावस्था के लिए महिला को फिर से लाभ मिलेगा।
👶योजना की शर्तें
- महिला की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।
- महिला को गर्भावस्था के कारण वेतन में नुकसान हो रहा हो।
- योजना केवल पहले जीवित जन्म के लिए लागू होती है।
- लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को 270 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा।
📋 इन्हें मिलता है लाभ
- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएं
- दिव्यांग महिलाएं (40% या उससे अधिक विकलांगता)
- BPL कार्ड धारक महिलाएं
- पीएमजेएवाई (PMJAY) के तहत लाभार्थी महिलाएं
- ई-श्रम कार्ड धारक महिलाएं
- किसान सम्मान निधि (Kisan Samman Nidhi) के तहत महिला किसान
- MGNREGA कार्ड धारक महिलाएं
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 के तहत राशन कार्ड धारक महिलाएं
- अन्य श्रेणियां जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं
🚫 अपात्रता
- वे महिलाएं जो केंद्रीय या राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) में नियमित रोजगार में हैं और जिन्हें कोई समान लाभ मिल रहा हो, वे इस योजना के तहत लाभार्थी नहीं हो सकतीं।
📝 आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट https://pmmvy.wcd.gov.in/ पर जाएं और नागरिक लॉगिन टैब पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर डालें और सत्यापित करें, फिर व्यक्तिगत विवरण भरें।
- अकाउंट बनाने के बाद, "डेटा एंट्री" टैब पर जाकर "लाभार्थी पंजीकरण" का चयन करें।
- सभी जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
📄 आवश्यक डॉक्यूमेंट
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा बैंक खाता विवरण
- एलिजिबिलिटी प्रमाण पत्र
- प्रसव प्रमाण पत्र
- शिशु के टीकाकरण की जानकारी
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