घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद करती है MP की उषा किरण योजना, ऐसे करें आवेदन

मध्य प्रदेश सरकार की उषा किरण योजना महिलाओं और 18 साल से कम आयु के बच्चों को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना कानूनी सहायता, काउंसलिंग, आश्रय और पुलिस संरक्षण जैसी सुविधाएं देती है, ताकि पीड़ितों को राहत मिल सके।

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Manya Jain
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MP Usha Kiran Yojna 2025
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मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में उषा किरण योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और 18 साल से कम आयु के बच्चों को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। 

यह योजना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत पीड़ितों को कानूनी सहायता, काउंसलिंग, आश्रय और पुलिस संरक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

यदि आप या आपके आस-पास कोई महिला या बच्चा घरेलू हिंसा का शिकार है, तो उषा किरण योजना उनके लिए एक मजबूत सहारा बन सकती है। आइए, इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।

📌 उषा किरण योजना के अंतर्गत शामिल मुद्दे

  • शारीरिक हिंसा (मारपीट, चोट पहुंचाना)

  • मानसिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न (गाली-गलौज, अपमानित करना)

  • यौन शोषण (अनचाही छेड़छाड़, बलात्कार)

  • आर्थिक हिंसा (आजीविका के साधन छीनना, आर्थिक शोषण)

  • धमकी देना (जान से मारने की धमकी)

  • जबरदस्ती या स्वतंत्रता से वंचित करना (घर में कैद करना, बाहर जाने से रोकना)

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🌟 उषा किरण योजना के लाभ

इस योजना के तहत पीड़ितों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाती है।

✔ घरेलू हिंसा से सुरक्षा – पुलिस संरक्षण और आपातकालीन सहायता।

✔ मनोवैज्ञानिक परामर्श – तनाव और डिप्रेशन से निपटने के लिए काउंसलिंग।

✔ कानूनी सहायता – मुफ्त कानूनी सलाह और कोर्ट केस में मदद।

✔ आश्रय गृह सुविधा – अस्थायी रहने की व्यवस्था।

✔ चिकित्सा सहायता – डॉक्टरों द्वारा इलाज और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करना।

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📋 योजना की पात्रता (Eligibility Criteria)

  • सभी आयु की महिलाएं (विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा)

  • 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे (लड़के और लड़कियां दोनों)

  • शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की महिलाएं एवं बच्चे

📝 उषा किरण योजना में आवेदन कैसे करें?

1️⃣ संरक्षण अधिकारी से संपर्क करें

  • जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी

  • एकीकृत बाल विकास परियोजना (ICDS) कार्यालय

2️⃣ वन-स्टॉप सेंटर (सखी केंद्र) पर जाएँ

  • यह केंद्र पीड़ितों को कानूनी सहायता, मेडिकल सुविधा और आश्रय प्रदान करते हैं।

3️⃣ नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएँ

  • पुलिस FIR दर्ज करेगी और संरक्षण अधिकारी को सूचना भेजेगी।

📑 आवश्यक डाक्यूमेंट्स

  • पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • घटना का विवरण (लिखित शिकायत या मेडिकल रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो)

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❓ क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह योजना लागू है?

हाँ! उषा किरण योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू है। गाँवों में आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायतों और थानों के माध्यम से इसकी जानकारी दी जाती है।

ℹ️ अधिक जानकारी के लिए

  • आधिकारिक वेबसाइट: cmhelpline.mp.gov.in

  • हेल्पलाइन नंबर: महिला हेल्पलाइन 181 या 1091 (पुलिस इमरजेंसी)

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