MP Avivahit Pension Yojana के तहत महिलाओं को हर महीने मिलते हैं पैसे, जानें कैसे

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को 6 सौ रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान करती है। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।

author-image
Kaushiki
एडिट
New Update
mp 11
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना का उद्देश्य उन अविवाहित महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी शादी नहीं हुई है और वे अकेले जीवन यापन कर रही हैं।

इस योजना के तहत, 50 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को 6 सौ रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। इसका उद्देश्य उन महिलाओं की मदद करना है, जो अपनी आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं और खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना चाहती हैं।

यह योजना महिलाओं को उनके जीवन को बेहतर बनाने और उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना से महिलाएं अपने कार्य में आत्मनिर्भर बन सकेंगी और किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होगी।

ये खबर भी पढ़ें...प्रसूति सहायता योजना: मां बनने पर MP सरकार देती है 16 हजार रुपए की वित्तीय सहायता

योजना के फायदे

  • पेंशन राशि: 6सौ रुपए प्रति माह
  • यह राशि महिलाओं को अपने जीवन यापन में सहारा देने के लिए दी जाएगी।

पात्रता

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

  • निवास: आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की स्थिति: आवेदक अविवाहित महिला होनी चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदक की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आयकरदाता नहीं होना चाहिए: आवेदक को आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
  • सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए: आवेदक सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं होना चाहिए।
  • सरकारी कर्मचारी/अधिकारी से मतलब राज्य या केंद्र सरकार या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निगम, उपक्रम, संगठन के कर्मचारियों से है।

ये खबर भी पढ़ें... MP युवा स्वाभिमान योजना से बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार का सुनहरा मौका

जरूरी डाक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • ओवरआल कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट आकार का फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत, लोक सेवा केंद्र या नामित अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र के जमा होने पर, आवेदक को एक पावती प्राप्त होगी।
  • पावती के आधार पर, संबंधित कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो पेंशन स्वीकृत की जाएगी।
  • पेंशन स्वीकृत होने पर, लाभार्थी का नाम पेंशन प्रस्ताव में जोड़ दिया जाएगा और पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदक को योजना के लिए वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
  • सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म जमा किया जाएगा।
  • जांच के बाद, यदि दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

GUIDLINES

ये खबर भी पढ़ें...

Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहना योजना में कब जुड़ेंगे नए नाम, सीएम ने कही ये बात

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के खाते में जानिए कब आएंगे 24वीं किस्त के पैसे

government schemes | government scheme for women | MP News | Madhya Pradesh | एजुकेशन न्यूज | सरकारी योजनाएं | मध्यप्रदेश | मध्यप्रदेश न्यूज | विधवा पेंशन योजना

government scheme for women विधवा पेंशन योजना सरकारी योजनाएं government schemes एजुकेशन न्यूज पेंशन योजना मध्यप्रदेश न्यूज मध्यप्रदेश Madhya Pradesh MP News