नकली पर नकेल: झोलाछाप डॉक्टर पर 10 लाख जुर्माना, मरीज की मौत हो गई थी

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नकली पर नकेल: झोलाछाप डॉक्टर पर 10 लाख जुर्माना, मरीज की मौत हो गई थी

छिंदवाड़ा. कंज्यूमर फोरम ने मरीज की गलत इलाज से हुई मौत के मामले में फैसला सुनाया। झोलाछाप डॉक्टर (Doctor) पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया। पांच साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए पीड़ित को तीस दिन के अंदर जुर्माना (fined) राशि भरने का आदेश दिया गया। दरअसल, 20 मई 2015 को हिंदुस्तान लीवर (Hindustan Lever) की कैंटीन के कर्मचारी मनोज विश्वकर्मा की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। आरोप था कि मनोज की मौत गलत इंजेक्शन लगने से हुई। मामले में मेडिकल बोर्ड ने डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी थी।

पत्नी ने दाखिल किया था केस

पीड़ित पक्ष के वकील संजय मिश्रा ने बताया कि गलत इंजेक्शन लगाने से मनोज विश्वकर्मा की मौत के मामले में मृतक के परिवार की ओर से डॉ. संदीप राव और नाहर नर्सिंग होम के खिलाफ केस दायर किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष बिपिन बिहारी शुक्ला, सदस्य निधि बारंगे ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीड़ित परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। फोरम ने आरोपी डॉ संदीप राव के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 30 दिन के अंदर पीड़ित परिवार को 10 लाख 9 हजार 375 रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

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