इदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय अजा-जजा मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सूरज कैरो, पूर्व पार्षद सोनी, यादव सहित नौ को 3-3 साल की सजा

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Jitendra Shrivastava
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इदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय अजा-जजा मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सूरज कैरो, पूर्व पार्षद सोनी, यादव सहित नौ को 3-3 साल की सजा

संजय गुप्ता, INDORE. साल 2003 में हुए मेघदूत उपवन घोटाले के मामले में लोकायुक्त में दर्ज हुए प्रकरण में विशेष कोर्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व तत्कालीन नगर निगम एमआईसी सदस्य सूरज कैरो व तत्कालीन नगर निगम पार्षद राजेंद्र सोनी व कैलाश यादव के साथ नगर निगम के अधिकारी, ठेकेदार सहित कुल नौ लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। 





2003 में निगम के नेता प्रतिपक्ष छोटू शुक्ला ने आरोप लगाए थे





साल 2003 में निगम के नेता प्रतिपक्ष छोटू शुक्ला ने लोकायुक्त में यह शिकायत करते हुए आरोप लगाए थे कि इन्होंने पहले से ही सुंदर मेघदूत गार्डन में सौंदर्यीकरण के नाम पर ढाई करोड़ का घोटाला किया है, छोटे-छोटे प्रस्ताव पास कर ठेकेदार को काम दिया और घोटाला किया। दुकान भी किराए पर चढ़ा दी। विशेष न्यायाधीस संजय गुप्ता ने यह फैसला दिया। 





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इन लोगों को हुई सजा





तत्कालीन पार्षद सूरज कैरो के साथ ही तत्कालीन तत्कालीन पार्षद राजेंद्र सोनी व कैलाश यादव को सजा हुई है। अधिकारियों में नगर निगम के तत्कालीन सहायक शिल्पज्ञ सुरेश कुमार जैन, सहायक उद्यान अधीक्षक अमानुल्ला खान, ठेकेदार केशव पंडित, सीनियर ऑडिटर विद्यानिधि श्रीवास्तव, सहायक संचालक ऋषिप्रसाद गौतम, तत्कालीन नगर शिल्पज्ञ जगदीश डगावंकर शामिल है। वहीं एक आरोपी कार्यपालन यंत्री अशोक बैजल की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं इसी मामले को लेकर सब इंजीनियर नरेश नेहलानी ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी। तब आरोप लगाए गए कि नेता, अधिकारियों के इस केस की फाइल को लेकर आ रहे दबाव के कारण यह कदम उठाया था। 





एक बार जेल जा चुके हैं सभी आरोपी





सभी आरोपी जून 2015 में इसी मामले में एक बार जेल जा चुके हैं, तब ट्रायल कोर्ट ने इन सभी की जमानत याचिका रद्द कर दी थी और कहा था कि यह गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। इसके बाद सभी को कुछ दिन जेल रहना पड़ा था। बाद में हाईकोर्ट से जमानत हुई थी। 





लोकायुक्त ने यह किया था केस 





लोकायुक्त के पास शिकायत आने के बाद साल 2015 में विशेष प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपों की जांच की गई तो इसमें 33 लाख 60 हजार 322 रुपए का घोटाला पाया गया। लोकायुक्त द्वारा सात हजार पन्नों का चालान पेश किया। सुनवाई के बाद अब यह फैसला आया है। विशेष न्यायाधीश ने तीन साल की सजा के साथ ही पांच-पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया है।



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